ढाई लाख से अधिक भुगतान पर डीडीओ काटें 2 प्रतिशत जीएसटी-डीएम

ढाई लाख से अधिक भुगतान पर डीडीओ काटें 2 प्रतिशत जीएसटी-डीएम

-डीएम ने संबंधितों से कहा ,  जीएसटी राजस्व हर हाल में करें पूरा


महोबा । ब्यूरो रिपोर्ट-अनूप सिंह

जिले के सभी आहरण वितरण अधिकारियों को ढाई लाख से अधिक के भुगतान पर 2 प्रतिशत जीएसटी टीडीएस काटना होगा वरना पेनाल्टी ब्याज का उत्तरदायित्व समन्धित आहरण वितरण अधिकारी का होगा।

  गुरुवार को कलक्ट्रेट सभागार महोबा में जीएसटी वसूली की समीक्षा बैठक करते हुए जिलाधिकारी मनोज कुमार सिंह ने यह बात कही।  डीएम ने कहा कि जीएसटी विभाग के अधिकारी अधिक से अधिक ब्यापारियों को जीएसटी के फायदे बताकर उनका पंजीकरण कराए। ब्यापारी की आक्समिक मौत पर दुर्घटना बीमा का लाभ पंजीकृत ब्यापारी या उसके पार्टनर को दस लाख मिलता है। डीएम ने कहा कि जिले के सभी आहरण वितरण  अधिकारी ठेकेदारों के ढाई लाख से अधिक के भुगतान पर दो प्रतिशत जीएसटी काँटेगे। तथा माह समाप्त होने के बाद अगले माह की 10 तारीख तक डीडीओ को काटा गया टीडीएस जमा करना होगा। वरना भारी पेनाल्टी  ब्याज के साथ डीडीओ आहरण वितरण अधिकारी को देय होगा।   उन्होंने सभी ब्यापारियों से समय पर सरकार के राजस्व की रीढ़ कहे जाने वाले जीएसटी कर टीडीएस जमा करने की अपील की।                           

असिस्टेंट कमिश्नर जय प्रकाश ने बताया कि डीडीओ भुगतान के स्रोत पर की गई टीडीएस की कटौती प्रत्येक अगले माह की दस तारीख तक जमा करायेंगे। तथा  भारी भरकम जुर्माना से बच सकेंगे। आहरण वितरण अधिकारी टीडीएस जिएसटीआर-7 फार्म में विभाग में ऑनलाइन जमा करेंगे चूक पर पेनाल्टी देय होगी। उन्होंने कहा कि ब्यापारियो की सहायता के लिए विभाग पृथक काउंटर चलाता है जहां से कोई भी व्यापारी किसी भी ऑफिस टाइम में संपर्क कर सकते है।

डिप्टी कमिश्नर राम प्रकाश ने बताया की जुलाई माह का राज्य सरकार ने जीएसटी वसूली का लक्ष्य 10 करोड़ दिया है जो अभी तक 67 प्रतिशत वसूली हो पाई है  सभी विभागाध्यक्ष हर हाल में ठेकेदारो से टीडीएस कटौती करें।
 

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