न्याय की आस में दर-दर भटक रही पीड़िता जिम्मेदार जानकर बने अनजान

न्याय की आस में दर-दर भटक रही पीड़िता जिम्मेदार जानकर बने अनजान

लखीमपुर खीरी महेवागंज की पीड़िता न्याय के लिए दर दर भटक रही शातिर प्रेमी की जाल में फंसी पीड़िता आत्महत्या के लिए मजबूर जीवन को कलंकित किया जा रहा तरह-तरह के आरोप लगाया मां भाई बाप घर से भगा रहे मार पीट रहे एक बार रात में परिजन नदी फेंकने जा रहे थे संभ्रांत लोगों द्वारा समझा बुझाकर भेज दिया गया महिला बता रही वह कोर्ट कचेहरी जा रही उस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा प्रेमी अफसर ने मायके वालों को धन बल के दम पर इतना धमकियां दी।
 
मां परिजन चरित्रहिन कह रहे मेरी इज्जत का सौदा हो रहा मेरी किसी टाइम हत्या हो सकती है एक बार बचे हैं हर मामले की जानकारी पुलिस के उच्च अधिकारियों के साथ महेवागंज चौकी को दे रही पीड़िता मोबाइल नम्बर 9120222978 है जो सुबह घर वालों ने मार पीट कर छीन लिया है जिसमें आन लाइन शिकायत मार पीट के पुलिस को शिकायत करने के लिए मदद मिल रही थी।
 

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राज्य उचित प्रक्रिया के बिना संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकता ।संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। -सुप्रीम कोर्ट। राज्य उचित प्रक्रिया के बिना संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकता ।संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। -सुप्रीम कोर्ट।
        स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो।     सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को निजी संपत्ति को "सार्वजनिक उद्देश्य" के लिए राज्य के मनमाने अधिग्रहण

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