35 एकड़ से भी ज्यादा जंगल एवं पोखरी की जमीन पर अवैधानिक रूप से नाम दर्ज कर कब्जा करने वालों के खिलाफ आदेश हुआ जारी
जिला अधिकारी ने तत्काल सरकारी भूमि को खाली कराने के दिए निर्देश।
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स्वतंत्र प्रभात
मऊ जनपद में सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता हरकेश सिंह ग्राम सिकटिया परगना व तहसील मोहम्मदाबाद गोहना द्वारा जिलाधिकारी श्री अरुण कुमार के समक्ष शिकायत की गई कि अरविंद कुमार सिंह पुत्र स्वर्गीय फूलचंद सिंह, अनिल सिंह पुत्र सूर्यनाथ, महेंद्र सिंह, रामबचन सिंह पुत्र विश्वनाथ सिंह आदि द्वारा जंगल व पोखरी के नाम दर्ज अभिलेखों में अवैधानिक रूप से अपना नाम दर्ज कराने तथा उनके खिलाफ पारित बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी मऊ द्वारा आदेश के संदर्भ में अवैध कब्जे दारो के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की थी।
शिकायतकर्ता की मांग को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी ने इन सभी के खिलाफ तत्काल बेदखली की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ज्ञातव्य है कि हरकेश बनाम अनिल मौजा सिकटिया तहसील व परगना मोहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ, के मुकदमे में बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी मऊ ने दिनांक 25 फरवरी 2023 को खाता संख्या 37 में अंकित खसरा नंबर 121 रकबा 30 एकड़ व खसरा नंबर 744/121/1 रकवा 5.805 एकड़, कुल रकबा 35.805 एकड़ को अवैधानिक रूप से दर्ज खातेदारों के नाम से खारिज कर अनुसार बंदोबस्त जंगल
व पोखरी के खाते में दर्ज कर दिया है, परंतु अभी भी अवैध कब्जे दारो द्वारा इन जमीनों पर ईट भट्ठा आदि का संचालन करने तथा ईट भट्टे के संचालन हेतु जंगल की कटाई कर मिट्टी आदि का प्रयोग किया जा रहा था। उक्त के आलोक में जिलाधिकारी श्री अरुण कुमार ने संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश देते हुए जंगल व पोखरी के अतिक्रमित जमीन को तत्काल खाली कराने के निर्देश तहसील प्रशासन को दिए।
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