अयोध्या आचार संहिता लगते ही बैनर-होर्डिंग हटाने में जुटा प्रशासन

अयोध्या। लोकसभा चुनाव 2024 की अधिसूचना जारी होते ही प्रशासन सक्रिय हो गया है। आचार संहिता के अनुपालन के लिए हर पहलू पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। इसी के तहत मिल्कीपुर के तीनों थाना क्षेत्रों एवं नगर पंचायत कुमारगंज में राजनीतिक दलों की ओर से लगाए गए होर्डिंग व बैनर को प्रशासन द्वारा उतरवाया जा रहा है । साथ ही लोगों को आचार संहिता के बारे में भी जानकारी दी जा रही है।
चुनाव आयोग के निर्देश पर सार्वजनिक स्थानों से हटाए जा रहे पोस्टर बैनर
एसडीएम राजीव रत्न सिंह, क्षेत्राधिकारी सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में मिल्कीपुर सर्किल के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष क्षेत्र के प्रमुख बाजारों सार्वजनिक स्थान सरकारी भवनों समेत अन्य स्थानों से राजनीतिक दलों के होर्डिंग-बैनरों को उतरवाया जा रहा है। लोगों को चेताया भी कि किसी भी दशा में चुनावी प्रचार सामग्री बैनर, पोस्टर आदि न लगाएं।
जिलाधिकारी के निर्देश पर सभी प्रशासनिक अधिकारी जुटें
संपत्तियों से 24 घंटे के अंदर समस्त प्रचार सामग्री पोस्टर, बैनर, पंपलेट हटाए जाएंगे। सरकारी कार्यालयों, सभागारों, अधिकारियों के कक्षों में लगी सभी जीवित राजनैतिक महानुभावों की फोटो भी हटेगी। केवल राष्ट्रपति, राज्यपाल की फोटो लगी रह सकती है।लोक संपत्तियों टेक्सी स्टैंड, सड़क, सार्वजनिक चौराहों, बिजली के खम्बे, इत्यादि से 72 घंटे के अंदर समस्त प्रचार सामग्री पोस्टर, बैनर, पंपलेट हटाए जाएंगे।
निजी भवनों पर भी बगैर अनुमति के नहीं लग सकेंगे पोस्टर बैनर
अपने निजी भवन पर बैनर, झंडा, कटआउट इत्यादि प्रतिबंधित नहीं है, बशर्ते भवन स्वामी ने ये काम अपनी इच्छा से किया हो।प्रत्याशी भवन स्वामी की लिखित अनुमति के बाद ही निजी भवन पर अपनी प्रचार सामग्री लगा सकता है, जिसकी रिटर्निंग अफसर को जानकारी देनी होगी। नहीं तो जुर्माना लगेगा। ऐसे काम, जिनका टेंडर निकलने के बाद वर्कऑर्डर हो चुका है लेकिन मौके पर भौतिक रूप से काम शुरू न हुआ हो, वह इस दौरान शुरू नहीं किए जा सकते।ऐसे काम जो मौके पर भौतिक रूप से शुरू हो चुके हैं, वह जारी रहेंगे।
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