नाबालिग से कुकृत्य करने वाले को बीस वर्ष की सजा

अलीगढ़,। नाबालिग से कुकृत्य करने के दोषी को 20 वर्ष की सजा व 50 हजार रुपये जुर्माना सुनाया गया है।
ऑपरेशन कन्विक्शन के क्रम में अलीगढ़ पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अभियोजन की संयुक्त प्रभावी पैरवी से न्यायालय द्वारा महुआखेड़ा पर पंजीकृत आप्रकृतिक कृत्य और पॉक्सो एक्ट में दोषी पाए जाने पर 20 वर्ष के कारावास की सजा व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

ध्यानपाल पुत्र जुगेन्द्र पाल सिंह निवासी ग्राम कोछोंड़ थाना महुआखेड़ा द्वारा वादी के नाबालिग पुत्र को बहला फुसलाकर अपने घर ले जाना व उसके साथ अप्राकृतिक मैथुन करने के संबंध में थाना महुआखेड़ा पर उपरोक्त अभियोग पंजीकृत हुआ था । जिसमें विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण करते हुए आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था ।

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राज्य उचित प्रक्रिया के बिना संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकता ।संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। -सुप्रीम कोर्ट। राज्य उचित प्रक्रिया के बिना संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकता ।संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। -सुप्रीम कोर्ट।
        स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो।     सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को निजी संपत्ति को "सार्वजनिक उद्देश्य" के लिए राज्य के मनमाने अधिग्रहण

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