माफिया की सम्पत्ति कुर्क करने का जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश
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प्रतापगढ़। थाना कुण्डा के अभियोग से संबंधित अभियुक्त द्वारा आपराधिक कृत्य कारित करके अवैध स्रोतों से अर्जित चल-अचल सम्पत्ति मूल्य-1,12,39,215 (एक करोड बारह लाख उन्तालिस हजार दो सौ पन्द्रह) रूपये को कुर्क करने का न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जनपद प्रतापगढ़ द्वारा आदेश जारी किया गया।आदेश के अनुपालन में थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा, संगठित अपराधों से अर्जित धन से बनायी गई सम्पत्ति दो पहिया गाड़ी टीवीएस जूपिटर स्कूटी वर्तमान मूल्य-65,391/- रुपये को भी कुर्क किया गया।
अभियुक्त/ गैंग सदस्य अनूप सिंह पर जनपद में हत्या, हत्या का प्रयास, फिरौती, डकैती, कूट रचना, अवैध शस्त्र धारित करना, अपमिश्रित शराब विक्रय इत्यादि गम्भीर एवं जघन्य अपराध जैसे 33 अभियोग दर्ज हैं।पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डाॅ0 अनिल कुमार के निर्देशन में जनपद प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना कुण्डा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-412/2021 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त/ गैंग सदस्य अनूप सिंह पुत्र स्व0 महेन्द्र प्रताप सिंह निवासी सराय नैनकुंवर धवरेहट थाना संग्रामगढ जनपद प्रतपगढ के आपराधिक कृत्य कारित करके अवैध स्रोतों से अर्जित चल-अचल सम्पत्ति मूल्य-1,12,39,215 (एक करोड बारह लाख उन्तालिस हजार दो सौ पन्द्रह) रूपये को कुर्क करने का आदेश जारी किया गया है।
प्रतापगढ़ पुलिस की अपराधियों को चेतावनी
जितने भी वांछित अभियुक्त हैं अगर वो हाज़िर/ गिरफ्तार नहीं होते हैं तो माननीय न्यायालय में पैरवी कर उनके आपराधिक कृत्य कारित करके अवैध स्रोतों से अर्जित चल-अचल सम्पत्ति को कुर्क करने की कार्यवाही नियमानुसार करायी जाएगी ।
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