दिल्ली शराब नीति मामले में के. कविता को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत,।

सीबीआईI/ईडी की निष्पक्षता पर उठाए सवाल ।

दिल्ली शराब नीति मामले में के. कविता को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत,।

ब्यूरो दिल्ली।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (27 अगस्त) को कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामलों में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस ) नेता के. कविता को जमानत दी।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान अभियोजन एजेंसी (सीबीआईI/ईडी) की निष्पक्षता पर सवालभी उठाए और कुछ आरोपियों को सरकारी गवाह बनाने में उनके चयनात्मक दृष्टिकोण की आलोचना की।

अभियोजन पक्ष को निस्पक्छ होना चाहिए।
जस्टिस गवई ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि अभियोजन पक्ष को निष्पक्ष होना चाहिए। जो व्यक्ति खुद को दोषी ठहराता है, उसे गवाह बना दिया गया! कल आप अपनी मर्जी से किसी को भी चुन सकते हैं? आप किसी भी आरोपी को चुन-चुनकर नहीं रख सकते। यह निष्पक्षता क्या है? बहुत निष्पक्ष और उचित विवेक है। जस्टिस गवई ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू को चेतावनी दी कि यदि वे गुण-दोष के आधार पर जमानत का विरोध करना जारी रखते हैं तो न्यायालय आदेश में ऐसी टिप्पणियां करेगा।
इस बिंदु पर लगभग एक घंटे तक बहस करने के बाद राजू ने आगे कोई दलील देने से परहेज किया। उन्होंने एक समय तो यह भी कहा कि वे निर्देश लेने के बाद जमानत स्वीकार करेंगे।हालांकि, सुनवाई स्थगित करने से इनकार करते हुए पीठ ने आदेश लिखवाना शुरू कर दिया।

आदेश में पीठ ने कहा कि जांच पूरी हो चुकी है और सीबीआईI/ईडी दोनों मामलों में आरोपपत्र/अभियोजन शिकायत दायर की जा चुकी है। इसलिए याचिकाकर्ता, जो पांच महीने से अधिक समय से सलाखों के पीछे है, उनसे हिरासत में पूछताछ अब आवश्यक नहीं है। साथ ही दोनों मामलों में मुकदमे जल्द ही पूरे होने की संभावना नहीं है, क्योंकि लगभग 493 गवाहों की जांच की जानी है और दस्तावेजी साक्ष्य लगभग 50,000 पृष्ठों के हैं।

पीठ ने मनीष सिसोदिया के फैसले में अपनी टिप्पणी को दोहराया कि विचाराधीन हिरासत को सजा में नहीं बदला जाना चाहिए।धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए एक्ट ) की धारा 45(1) का प्रावधान महिला को जमानत के मामले में विशेष विचार का अधिकार देता है।सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा की गई इस टिप्पणी की आलोचना की कि पीएमएलए एक्ट की धारा 4 के प्रावधान उच्च स्तर की महिला पर लागू नहीं होते।

न्यायालय को दी चेतावनी।
पीठ ने कहा कि यह न्यायालय चेतावनी देता है कि न्यायालयों को ऐसे मामलों पर निर्णय लेते समय न्यायिक रूप से विवेक का प्रयोग करना चाहिए। न्यायालय यह नहीं कहता कि केवल इसलिए कि कोई महिला अच्छी तरह से शिक्षित या परिष्कृत है या संसद सदस्य या विधान परिषद की सदस्य है, उसे पीएमएलए एक्ट की धारा 45 के प्रावधान का लाभ नहीं मिल सकता। हम पाते हैं कि एकल पीठ ने पूरी तरह से गलत दिशा में कदम उठाया।

दश दश लाख कीबांड पर दी ज़मानत।
न्यायालय ने कविता को दोनों मामलों में 10-10 लाख रुपये के बांड प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा करने की अनुमति दी। न्यायालय ने आगे पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया और कहा कि उसे जमानतदारों को प्रभावित या डराने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कविता को 15 मार्च की शाम को ED ने गिरफ्तार किया था और तब से वह हिरासत में है। CBI ने उसे ED मामले में न्यायिक हिरासत में रहते हुए गिरफ्तार किया था। इसके पहले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ईडी और सीबीआई से पूछा कि उनके पास यह साबित करने के लिए क्या "सामग्री" है कि बीआरएस नेता के कविता कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में शामिल थीं। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामलों में जमानत मांगने वाली कविता की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनकी जांच क्रमशः केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहे हैं।

कविता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने जमानत मांगी और कहा कि उनके खिलाफ दोनों एजेंसियों द्वारा जांच पहले ही पूरी कर ली गई है।उन्होंने दोनों मामलों में सह-आरोपी आप नेता मनीष सिसोदिया को जमानत देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का भी हवाला दिया। जांच एजेंसियों की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने दावा किया कि कविता ने अपना मोबाइल फोन नष्ट/फॉर्मेट कर दिया था और उनका आचरण सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के समान था।रोहतगी ने आरोप को "फर्जी" करार दिया।
पीठ ने राजू से पूछा, "यह दिखाने के लिए क्या सामग्री है कि वह अपराध में शामिल थी।"

उच्चतम न्यायालय  ने 12 अगस्त को सीबीआई और ईडी से कविता की याचिकाओं पर जवाब मांगा था, जिसमें 1 जुलाई के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें दोनों मामलों में उन्हें जमानत देने से इनकार किया गया था।
उच्च न्यायालय ने दोनों मामलों में कविता की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि वह अब समाप्त हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन से संबंधित आपराधिक साजिश में प्रथम दृष्टया मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक थी। ईडी ने कविता (46) को 15 मार्च को हैदराबाद में बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने उन्हें 11 अप्रैल को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था।कविता ने सभी आरोपों से इनकार किया ।

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