लैंड फॉर जॉब में तेजस्वी, तेजप्रताप और लालू यादव तीनों को जमानत मिली।

अगली सुनवाई 25अक्टूबर को।

लैंड फॉर जॉब में तेजस्वी, तेजप्रताप और लालू यादव तीनों को जमानत मिली।

नई दिल्ली। जेपी सिंह।
लैंड फॉर जॉब मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके बेटों और पार्टी नेताओं तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को जमानत दे दी है। उन्हें 1-1 लाख रुपये के जमानत बांड पर जमानत दी गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने‘नौकरी के बदले जमीन’ से जुड़े धनशोधन मामले में सोमवार को जमानत दी गई। अगली सुनवाई की तारीख 25 अक्टूबर है।
 
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने आरोपियों को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत देते हुए कहा कि जांच के दौरान उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था। अदालत द्वारा पहले जारी किए गए समन के अनुपालन के तहत आरोपी उसके समक्ष पेश हुए।न्यायाधीश ने आरोपियों के खिलाफ दाखिल पूरक आरोप पत्र का संज्ञान लेने के बाद समन जारी किए थे।
 
 प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छह अगस्त को अदालत के समक्ष अंतिम रिपोर्ट दायर की थी। ईडी ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर अपना मामला दायर किया।
जांच एजेंसी के अनुसार, यह मामला 2004 से 2009 तक रेल मंत्री के रूप में लालू के कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश के जबलपुर में रेलवे के पश्चिम-मध्य जोन में ग्रुप-डी में हुई भर्तियों से जुड़ा है। आरोप है कि रेलवे में भर्ती होने वाले लोगों ने नौकरी के बदले लालू के परिवार के सदस्यों और सहयोगियों को उपहार स्वरूप जमीन दी थी।
 
सुनवाई के दौरान ईडी ने अदालत से कहा कि राबड़ी देवी, हेमा यादव और मीसा यादव को जमानत देने के पिछले आदेश की तरह ही डायरेक्शन दिये जा सकते हैं। इसके बाद अदालत ने सभी आरोपियों को अपने पासपोर्ट अदालत में जमा करने का निर्देश दिया।आरोप तय करने पर जिरह से पहले चार्जशीट और उससे जुड़े दस्तावेजों की जांच यानी स्क्रूटनी की कानूनी प्रकिया का पालन किया जाएगा।
 
ईडी ने चार्जशीट में तेजप्रताप यादव को आरोपी नहीं बनाया था, लेकिन कोर्ट ने तेज प्रताप यादव को समन जारी करते हुए कहा था तेज प्रताप यादव भी लालू यादव परिवार के सदस्य हैं और मनी लांड्रिंग में इनकी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा था कि बड़ी तादाद में जमीन के टुकड़ों और संपत्तियों का ट्रासंफर हुआ है। यादव परिवार ने पद का दुरुपयोग किया है. कोर्ट ने कहा था कि यादव परिवार के नाम पर भूखंड ट्रांसफर हुए हैं।
 
लालू, तेजस्वी, तेजप्रताप के साथ मीसा भारती भी हैं। लेकिन मीसा भारती को ईडी मामले में पहले ही समन जारी हो चुका है और उनको जमानत मिली हुई है। आज के समन के हिसाब से मीसा भारती को पेश होने की जरूरत नहीं थी।
 
मामले में तेजस्वी यादव ने कहा,'राजनीतिक प्रतिशोध के हिसाब से केस किया गया है।एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। हमें न्यायलय पर पूरा भरोसा है। ये लोग (बीजेपी) बार-बार राजनीतिक षड्यंत्र करते रहते हैं, एजेंसियों का दुरूपयोग करते हैं।इस केस में कहीं भी दम नहीं है. हमारी जीत तय है।
लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में सुनवाई के लिए ईडी  की पूरक चार्जशीट के आधार पर कोर्ट ने आरोपियों को समन किया था। तेजप्रताप यादव इस मामले में पहली बार कोर्ट में पेश हुए।पेशी के लिए लालू यादव अपनी बेटियों मीसा भारती और रोहिणी आचार्य के साथ रविवार रात को ही पटना से दिल्ली पहुंच गये थे। वहीं, पेशी के लिए तेजस्वी यादव भी विदेश दौरे से दिल्ली लौट आये थे।
 
आरोप है कि 2004 से 2009 तक भारतीय रेलवे के अलग-अलग जोन में ग्रुप डी पदों पर कई लोगों को नियुक्त किया गया था और बदले में इन लोगों ने अपनी जमीनें तत्कालीन रेल मंत्री लालू यादव के परिवार के सदस्यों और उनसे संबंधित कंपनी एके इन्फोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित कर दी थी।
लैंड फॉर जॉब' कथित घोटाला उस समय का है, जब लालू यादव रेल मंत्री थे. आरोप के मुताबिक लालू यादव ने रेल मंत्री रहने के दौरान रेलवे में लोगों को नौकरी देने के बदले उनसे जमीन ली थी।
 
दिल्ली की अदालत ने लालू यादव, राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती के खिलाफ 28 फरवरी 2023 को भी समन जारी किया था। इस मामले में 10 अक्टूबर 2022 को सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें 16 लोगों को आरोपी बनाया गया था। जुलाई 2022 में ही सीबीआई ने भोला यादव को गिरफ्तार किया था, जो लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए उनके ओएसडी थे. सीबीआई का कहना है कि पटना में लालू यादव के परिवार ने 1.05 लाख वर्ग फीट जमीन पर कथित तौर पर कब्जा कर रखा है। इन जमीनों का सौदा नकद में हुआ था. यानी, लालू परिवार ने नकद देकर इन जमीनों को खरीदा था।
 
 
 
 
 

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