कानून के शासन में बुलडोजर न्याय पूरी तरह अस्वीकार्य'।
अगर इसकी अनुमति दी गई, तो अनुच्छेद 300 ए के तहत संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक मान्यता समाप्त होगी।
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स्वतंत्र प्रभात।
नई दिल्ली ।जेपी सिंह।
सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के अंतिम अपलोड किए गए निर्णय में "बुलडोजर न्याय" की प्रवृत्ति की कड़ी निंदा की है, जिसके तहत राज्य प्राधिकारी अपराध में कथित संलिप्तता के लिए दंडात्मक कार्रवाई के रूप में लोगों के घरों को ध्वस्त कर देते हैं।फैसले में कहा गया, " कानून के शासन में बुलडोजर न्याय पूरी तरह से अस्वीकार्य है। यदि इसकी अनुमति दी गई तो अनुच्छेद 300ए के तहत संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक मान्यता समाप्त हो जाएगी।
यह फैसला 2019 में उत्तर प्रदेश राज्य में एक घर के अवैध विध्वंस से संबंधित एक मामले में पारित किया गया था। 6 नवंबर को, CJI डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने पाया कि घर को उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना ध्वस्त कर दिया गया था, उन्होंने मौखिक रूप से राज्य को याचिकाकर्ता को 25 लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश दिया था । राज्य को अवैध विध्वंस के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच शुरू करने का भी निर्देश दिया गया था।
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की सेवानिवृत्ति से पहले आज अपलोड किए गए फैसले में, न्यायालय ने "बुलडोजर न्याय" के खिलाफ कुछ सख्त टिप्पणियां की हैं। सीजेआई ने लिखा है कि किसी भी सभ्य न्याय व्यवस्था में बुलडोजर के माध्यम से न्याय करना अज्ञात है। यह गंभीर खतरा है कि यदि राज्य के किसी भी अंग या अधिकारी द्वारा मनमानी और गैरकानूनी व्यवहार की अनुमति दी जाती है, तो नागरिकों की संपत्तियों को बाहरी कारणों से चुनिंदा प्रतिशोध के रूप में ध्वस्त कर दिया जाएगा। नागरिकों की आवाज़ को उनकी संपत्तियों और घरों को नष्ट करने की धमकी देकर नहीं दबाया जा सकता। मनुष्य के पास जो अंतिम सुरक्षा है, वह उसका घर है। कानून निस्संदेह सार्वजनिक संपत्ति पर अवैध कब्जे और अतिक्रमण को उचित नहीं ठहराता है।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा मनमाने ढंग से विध्वंस (डिमोलिशन) के खिलाफ पहली बार दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें फैसला सुनाया गया कि नागरिकों की आवाज को "उनकी संपत्तियों को नष्ट करने की धमकी देकर दबाया नहीं जा सकता" और इस तरह के "बुलडोजर न्याय" के लिए कानून द्वारा शासित समाज में कोई जगह नहीं है।बुलडोजर के माध्यम से इंसाफ न्यायशास्त्र की किसी भी सभ्य प्रणाली के लिए अज्ञात है।
भारत के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहाकि एक गंभीर खतरा है कि अगर राज्य के किसी भी विंग या अधिकारी द्वारा उच्चस्तरीय और गैरकानूनी व्यवहार की अनुमति दी जाती है, तो नागरिकों की संपत्तियों का विध्वंस बाहरी कारणों से चुनिंदा प्रतिशोध के रूप में होगा।
सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अनिवार्य सुरक्षा उपाय तय करते हुए, सीजेआई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने फैसला सुनाया कि किसी भी विध्वंस से पहले उचित सर्वेक्षण, लिखित नोटिस और आपत्तियों पर विचार करना होगा।
यानी आपत्तियां सुननी होंगी।दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों को अनुशासनात्मक कार्रवाई और आपराधिक आरोप दोनों का सामना करना पड़ेगा।राज्य सरकार द्वारा इस तरह की मनमानी और एकतरफा कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता... अगर इसकी अनुमति दी गई, तो अनुच्छेद 300 ए के तहत संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक मान्यता एक मृत पत्र (डेड लेटर) में बदल जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस के 6 निर्देश/आदेश
अदालत ने किसी भी संपत्ति को ढहाने से पहले छह आवश्यक कदम उठाने का आदेश दिया, यहां तक कि विकास परियोजनाओं के लिए विध्वंस की कार्रवाई के दौरान भी पालन करना होगा।
1.अधिकारियों को पहले मौजूदा भूमि रिकॉर्ड और मानचित्रों को सत्यापित करना होगा2. वास्तविक अतिक्रमणों की पहचान करने के लिए उचित सर्वेक्षण किया जाना चाहिए3. कथित अतिक्रमणकारियों को तीन लिखित नोटिस जारी किए जाने चाहिए4. आपत्तियों पर विचार किया जाना चाहिए और स्पष्ट आदेश पारित किया जाना चाहिए5.स्वैच्छिक हटाने के लिए उचित समय दिया जाना चाहिए6. अगर जरूरी हो तो अतिरिक्त भूमि कानूनी रूप से अधिग्रहित की जानी चाहिए
सुप्रीमकोर्ट के दिशानिर्देश सितंबर 2019 में यूपी के महाराजगंज जिले में पत्रकार मनोज टिबरेवाल आकाश के पैतृक घर को ध्वस्त करने के मामले से सामने आए। अधिकारियों ने दावा किया था कि राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तार के लिए विध्वंस आवश्यक था। लेकिन इसकी जांच में उल्लंघन का एक पैटर्न सामने आया जिसे अदालत ने स्टेट पावर के दुरुपयोग का उदाहरण बताया। यानी पत्रकार मनोज टिबरेवाल के पैतृक घर को यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बदले की भावना से गिरवाया था।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने पाया कि जहां कथित तौर पर सरकारी भूमि पर केवल 3.70 मीटर की संपत्ति का अतिक्रमण किया गया था, वहीं अधिकारियों ने बिना किसी लिखित नोटिस के 5-8 मीटर के बीच को ध्वस्त कर दिया। विध्वंस से पहले केवल ढोल बजाकर सार्वजनिक घोषणा की गई।
टिबरेवाल ने आरोप लगाया था कि यह विध्वंस इसलिए किया गया, क्योंकि उनके पिता ने ₹185 करोड़ की सड़क निर्माण परियोजना में कथित अनियमितताओं की एसआईटी जांच की मांग की थी। हालाँकि अदालत ने सीधे तौर पर इस दावे पर कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने विध्वंस को चयनात्मक सजा के रूप में इस्तेमाल करने के खतरों पर जोर दिया।
अदालत ने कहा- “मनुष्य के पास जो परम सुरक्षा है, वह गृहस्थी के लिए है। कानून निस्संदेह सार्वजनिक संपत्ति पर गैरकानूनी कब्जे और अतिक्रमण की इजाजत नहीं देता है। जहां ऐसा कानून मौजूद है, वहां इसमें दिए गए सुरक्षा उपायों का पालन किया जाना चाहिए।”
यह फैसला एक महत्वपूर्ण समय पर आया है जब जस्टिस बी आर गवई की अध्यक्षता वाली एक अन्य पीठ ने हाल ही में राज्यों में मनमाने ढंग से विध्वंस को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। हाल के वर्षों में कई उदाहरण देखे गए हैं, खासकर भाजपा शासित राज्यों में, जहां अधिकारियों पर उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना प्रदर्शनकारियों, अल्पसंख्यकों और सरकार के आलोचकों की संपत्तियों के खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है।
12 सितंबर को एक अन्य पीठ ( जस्टिस हृषिकेश रॉय, सुधांशु धूलिया और एसवीएन भट्टी ) ने कहा था कि किसी अपराध में कथित संलिप्तता कानूनी रूप से निर्मित संपत्ति को ध्वस्त करने का कोई आधार नहीं है, और न्यायालय कानून के शासन वाले देश में इस तरह के विध्वंस की धमकियों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। विध्वंस की धमकी के संबंध में यथास्थिति आदेश पारित करते हुए यह टिप्पणी की गई।
मुख्य न्यायाधीश की पीठ मनोज टिबरेवाल आकाश द्वारा भेजी गई एक पत्र शिकायत के आधार पर 2020 में दर्ज एक स्वप्रेरित रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी , जिसका जिला महाराजगंज में घर 2019 में ध्वस्त कर दिया गया था।पीठ ने कहा कि ध्वस्तीकरण से पहले केवल मुनादी (ढोल बजाकर सार्वजनिक घोषणा) की गई थी। कोई लिखित सूचना नहीं दी गई थी; और न ही कब्जाधारियों को सीमांकन के आधार या ध्वस्तीकरण की सीमा के बारे में कोई जानकारी दी गई थी। यहां तक कि कथित रूप से अतिक्रमण किए गए क्षेत्र के संबंध में भी कोई उचित प्रक्रिया नहीं अपनाई गई और लिखित सूचना जारी नहीं की गई।
अधिकारियों के अनुसार, अतिक्रमण लगभग 3.70 वर्ग मीटर था। हालांकि, यह पूरी संपत्ति को ध्वस्त करने का औचित्य नहीं था।पीठ ने कहा, "उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा किए गए खुलासे के आधार पर जो तथ्य सामने आए हैं, उनसे यह स्पष्ट है कि विध्वंस अत्याचारपूर्ण और कानून के अधिकार के बिना किया गया था।"
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि यह तोड़फोड़ एक समाचार पत्र की रिपोर्ट के प्रतिशोध में की गई थी, जिसमें संबंधित सड़क के निर्माण के संबंध में गलत काम करने के आरोप थे। न्यायालय ने उस तर्क पर विचार नहीं किया। न्यायालय ने कहा, "किसी भी मामले में, राज्य सरकार द्वारा इस तरह की मनमानी और एकतरफा कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।"
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि इन दिशानिर्देशों की प्रतियां तत्काल लागू करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजी जाएं। यह स्पष्ट करते हुए कि कानून अवैध अतिक्रमणों को माफ नहीं करता है, अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि हटाने के लिए स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं और सुरक्षा उपायों का पालन किया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि “सार्वजनिक अधिकारियों के लिए सार्वजनिक जवाबदेही आदर्श होनी चाहिए। राज्य के अधिकारी जो इस तरह की गैरकानूनी कार्रवाई को अंजाम देते हैं या मंजूरी देते हैं, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए और उनके कानून के उल्लंघन पर आपराधिक प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।”
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