गलत वरासत दर्ज होने के मामले में जांच शुरू, लेखपाल निलम्बित

गलत वरासत दर्ज होने के मामले में जांच शुरू, लेखपाल निलम्बित

चित्रकूट। उप जिलाधिकारी कर्वी  पूजा शाहू ने 30 जनवरी 2025 को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया, जिसमें कल्लू उर्फ कुन्नू कुशवाहा, पुत्र रामधनी, निवासी सीतापुर रूरल तहसील कर्वी के द्वारा दी गई शिकायत पर संज्ञान लिया। शिकायत में बताया गया था कि उनके विरुद्ध गलत वरासत दर्ज हो गया था, जिसे लेकर तत्कालीन जांच प्रक्रिया शुरू की गई।
 
उप जिलाधिकारी ने बताया कि नायब तहसीलदार कर्वी की आख्या 31 जनवरी 2025 को प्राप्त हुई, जिसमें यह जानकारी सामने आई कि पूर्व में 22 अक्टूबर 2024 को पारित आदेश का क्रियान्वयन स्थगित कर दिया गया है और पुनः सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की गई है। आख्या के अनुसार, आलोक कुमार, लेखपाल, मौजा सीतापुर रूरल, तहसील कर्वी ने वरासत संबंधित मामले में बिना किसी स्थानीय व्यक्ति से पूछताछ या बयान लिए, केवल वादी द्वारा उपलब्ध कराए गए मृत्यु प्रमाणपत्र के आधार पर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।
 
इस पर उप जिलाधिकारी ने गंभीर रुख अपनाते हुए क्षेत्रीय लेखपाल को प्रथम दृष्टि में दोषी मानते हुए उन्हें तत्काल निलम्बित कर दिया। साथ ही तहसीलदार कर्वी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया और उन्हें 15 दिन के भीतर इस मामले की विस्तृत जांच आख्या प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है।
 
स्थानीय प्रशासन ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए यह सुनिश्चित किया है कि आगामी आदेशों तक संबंधित आदेश का क्रियान्वयन स्थगित रहेगा। अब यह देखना होगा कि तहसीलदार कर्वी की अगुवाई में जांच में क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। इस फैसले से क्षेत्रीय जनता में प्रशासनिक पारदर्शिता और न्याय की उम्मीदें बढ़ी हैं।

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