सुप्रीम कोर्ट ने कहा- चुनाव आयोग पर हमारा नियंत्रण नहीं, ईवीएम वीवीपैट केस में फैसला सुरक्षित।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- चुनाव आयोग पर हमारा नियंत्रण नहीं, ईवीएम वीवीपैट केस में फैसला सुरक्षित।

स्वतंत्र प्रभात।
जेपी सिंह।
 
 
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ईवीएम वीवीपैट केस में फैसला सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 24 अप्रैल को कहा कि वह चुनावों के लिए कंट्रोल अथॉरिटी नहीं है और वह भारत के चुनाव आयोग के कामकाज को निर्देशित नहीं कर सकता है। अदालत की यह टिप्पणी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) पर डाले गए वोटों का वीवीपैट के जरिए कागजी पर्चियों के साथ गहन सत्यापन की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आई। 
 
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि वह महज संदेह के आधार पर कार्रवाई नहीं कर सकती। याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण द्वारा उठाई गई चिंताओं का जवाब देते हुए, अदालत ने कहा, "यदि आप किसी विचार या प्रक्रिया के बारे में पहले से ही अपनी राय बना लेते हैं, तो हम आपकी मदद नहीं कर सकते... हम यहां आपकी विचार-प्रक्रिया को बदलने के लिए नहीं हैं।"अदालत के हवाले से कहा गया, "मामले को निर्देशों के लिए सूचीबद्ध किया गया था क्योंकि हमारे पास कुछ प्रश्न थे. उत्तर दिये गये हैं । फैसला सुरक्षित रखा गया ।
 
मतदाता-सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल ((वीवीपैट)) रिकॉर्ड के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) डेटा की 100% क्रॉस-चेकिंग की मांग वाली याचिका में भारत के चुनाव आयोग  ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि मशीनों में माइक्रो-कंट्रोलर स्थापित किए गए। एक बार प्रोग्राम करने योग्य और बदला नहीं जा सकता।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ के समक्ष मामला था, जिसने पहले दिन में चुनाव आयोग  से कुछ प्रश्न पूछने के बाद मामले की सुनवाई दोपहर 2 बजे तय की थी।
चुनाव आयोग के अधिकारी दोपहर के भोजन के बाद के सत्र में अदालत में उपस्थित हुए और अदालत के सवालों का जवाब इस प्रकार दिया:
प्रश्न . क्या माइक्रो-कंट्रोलर कंट्रोल यूनिट में स्थापित है या वीवीपैट में?
 
उत्तर. सभी तीन इकाइयों, नियंत्रण इकाई, मतपत्र इकाई, VVPAT के पास अपने स्वयं के माइक्रोकंट्रोलर हैं और उनके स्वयं के एक बार के कार्यक्रम माइक्रोकंट्रोलर की मेमोरी में बर्न हो जाते हैं। ये माइक्रोकंट्रोलर सुरक्षित, अनधिकृत एक्सेस-डिटेक्शन मॉड्यूल में रखे गए हैं। इसलिए नियंत्रकों तक भौतिक रूप से नहीं पहुंचा जा सकता।
प्रश्न. क्या माइक्रो-कंट्रोलर जो स्थापित है, एक बार प्रोग्राम करने योग्य है?
उत्तर. सभी माइक्रो-कंट्रोलर एक बार प्रोग्राम करने योग्य हैं। इनमें प्रोग्राम निर्माण के समय जला दिये जाते हैं। इसे बदला नहीं जा सकता या भौतिक रूप से एक्सेस नहीं किया जा सकता।
प्रश्न. कितनी सिंबल लोडिंग यूनिट उपलब्ध हैं?
 
उत्तर. ईवीएम के दो निर्माता हैं - इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (इसीआईएल) और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीएचइएल)। इसीआईएल के पास 1904 सिंबल लोडिंग यूनिट हैं, बीएचइएल के पास लगभग 3154 हैं।
प्रश्न. चुनाव के बाद ईवीएम को कितने समय तक संग्रहीत किया जाता है? क्या यह 45 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव याचिका दायर करने की सीमा अवधि स्वयं 45 दिन है?
 
उत्तर. मतगणना के बाद चुनाव याचिका दाखिल करने की वैधानिक अवधि 45 दिन है। इसलिए सभी मशीनें 45 दिनों के लिए संग्रहीत हैं। 46वें दिन, मुख्य निर्वाचन अधिकारी संबंधित हाईकोर्ट के रजिस्ट्रारों को यह पता लगाने के लिए लिखते हैं कि क्या किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए कोई चुनाव याचिका दायर की गई। रजिस्ट्रारों से लिखित में उत्तर प्राप्त करने के बाद वह संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को सूचित करता है कि जहां भी कोई चुनाव याचिका दायर नहीं की गई है, वहां स्ट्रॉन्ग रूम खोला जाए। यदि कोई चुनाव याचिका दायर की जाती है तो "वह (ईवीएम ) सीलबंद और बंद रहती है, कोई उसे छूता नहीं है"।
 
प्रश्न . ईवीएम की सुरक्षा पर, क्या नियंत्रण इकाई और वीवीपैट दोनों पर सील होती है? क्या वीवीपैट को भी बीयू और सीयू के साथ संग्रहित किया जाता है?
उत्तर. कंट्रोल यूनिट सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए ईवीएम की प्रथम-स्तरीय जांच के समय इसे सील (गुलाबी सील के साथ) किया जाता है। (ईवीएम की) कमीशनिंग के समय और मतदान समाप्त होने के बाद तीनों - बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट - को सील कर दिया जाता है। दूसरे रैंडमाइजेशन और कमीशनिंग के बाद इन तीनों को एक इकाई के रूप में स्ट्रॉन्ग रूम में एक साथ संग्रहित किया जाता है। मतदान के बाद हरे रंग की पेपर सील लगाई जाती है।
 
जहां तक ईवीएम में प्रोसेसर चिप्स/माइक्रोकंट्रोलर के एक बार प्रोग्राम करने योग्य होने के दावे का सवाल है, वकील प्रशांत भूषण (एनजीओ-एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के लिए) ने संदेह जताया।
प्रशांत भूषण ने  कहा,उन्होंने (ईवीएम के निर्माता) अपने आरटीआई जवाब में स्वीकार किया कि इस विशेष चिप/माइक्रो-नियंत्रक का उपयोग ईवीएम में किया जाता है। निर्माता एनेक्सपी कंपनी है। हमने निर्माता की वेबसाइट से इस माइक्रोकंट्रोलर की विशेषताओं को डाउनलोड किया और यह कहता है कि यह 3 तरह की यादें हैं।"
प्रशांत भूषण ने  जोर देकर कहा कि माइक्रोकंट्रोलर्स में फ्लैश मेमोरी भी होती है, जो हमेशा री-प्रोग्रामेबल होती है, इसलिए यह कहना कि माइक्रोकंट्रोलर रीप्रोग्रामेबल नहीं है, सही नहीं है"। अपने दावे के समर्थन में भूषण ने चुनाव पर नागरिक आयोग की रिपोर्ट का हवाला दिया,"यह वही है जो नागरिक आयोग ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों के 20 अग्रणी कंप्यूटर विशेषज्ञों की जांच के बाद कहा। उन्होंने कहा कि वास्तव में नवीनतम चिप इन ईवीएम में जो इस्तेमाल किया जा रहा है, वह रिप्रोग्रामेबल है।''
हालांकि, जस्टिस खन्ना चुनाव आयोग के अधिकारी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से संतुष्ट थे। फ्लैश मेमोरी के दोबारा प्रोग्राम करने योग्य होने के भूषण के दावे को इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया गया कि "तकनीकी डेटा" पर चुनाव आयोग पर निर्भरता रखी जानी चाहिए। इस बात पर भी जोर दिया गया कि वकील द्वारा उद्धृत रिपोर्ट में "संदिग्ध" शब्द का उपयोग किया गया। इस प्रकार इसका निष्कर्ष 100% निश्चितता के साथ नहीं आता।
जस्टिस खन्ना ने चुनाव आयोग के  अधिकारी से संक्षेप में पूछा,"जब आप इसे जलाते हैं, तो क्या उसके बाद फ्लैश मेमोरी का उपयोग किया जा सकता है?"
अधिकारी ने उत्तर दिया,"यदि प्रोग्राम जल गया है, तो यदि आप प्रोग्राम को बदलना चाहते हैं तो आपको माइक्रो-नियंत्रक को भौतिक रूप से हटाना होगा और बाहर फेंकना होगा"।
इस बिंदु पर भूषण ने सवाल किया,"फिर सिंबल लोडिंग कैसे की जाती है?"
 
स बार जस्टिस खन्ना ने तुरंत बताया कि सिंबल लोडिंग वीवीपैट की फ्लैश मेमोरी में की जाती है।
इसके बाद भूषण ने वीवीपैट फ्लैश मेमोरी को फिर से प्रोग्राम किए जाने के मुद्दे का उल्लेख किया। जैसा कि स्वीकार किया गया, सिग्नल बैलेट यूनिट से वीवीपैट में और वीवीपैट T से कंट्रोल यूनिट में प्रवाहित होता है, उन्होंने वीवीपैट की फ्लैश मेमोरी में दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम स्थापित होने की संभावना के बारे में चिंता व्यक्त की।
 
जस्टिस खन्ना ने असहमत होते हुए कहा कि फ्लैश मेमोरी किसी सॉफ्टवेयर से नहीं बल्कि केवल प्रतीकों से भरी होती है। जस्टिस खन्ना ने कहा,"वे (चुनाव आयोग I) जो कह रहे हैं कि फ्लैश मेमोरी निश्चित रूप से पुनः प्रोग्राम करने योग्य है। फ्लैश मेमोरी बहुत छोटी है। यह 1024 प्रतीकों को संग्रहीत कर सकती है। वे प्रतीक हैं, सॉफ्टवेयर नहीं। जहां तक सीयू में माइक्रोकंट्रोलर का सवाल है, यह अज्ञेयवादी है। यह पार्टी के नाम या उम्मीदवार के नाम को नहीं पहचानता है। यह मतपत्र इकाई पर दबाए गए बटन को पहचानता है। मतपत्र इकाई के बटन विनिर्माण चरण में विनिमेय होते हैं जानें कि किस पार्टी को कौन सा बटन आवंटित किया जाएगा।"
 
दूसरी ओर, जस्टिस दत्ता ने इस बात पर जोर दिया कि अदालत चुनावों को "नियंत्रित" नहीं कर सकती, खासकर जब ईवीएम वीवीपैट डेटा के बीच कोई बेमेल नहीं दिखाया गया। आपकी रिपोर्ट, जिस पर आप भरोसा कर रहे हैं, कहती है कि आज तक हैकिंग की कोई घटना सामने नहीं आई। अगर कोई घटना होती है तो कानून बताता है कि क्या करना है। हम चुनाव को नियंत्रित नहीं कर सकते, मिस्टर भूषण, हम नियंत्रण प्राधिकारी नहीं हैं।"
जस्टिस दत्ता ने आगे टिप्पणी की कि कोई भी उम्मीदवार यह दिखा सकता है कि गिने गए 5% वीवीपैट में कोई बेमेल है या नहीं।
 
सीनियर एडवोकेट संतोष पॉल ने जब ईवीएम में धांधली हुई है या नहीं इसका पता लगाने के लिए देश में विकसित सॉफ्टवेयर की शुरूआत की संभावना पर ध्यान आकर्षित किया तो बेंच ने कहा कि संदेह पर परमादेश जारी नहीं किया जा सकता।
जस्टिस खन्ना ने आगे आश्वासन दिया कि यदि कोई कुछ गलत करता है तो परिणाम मौजूद होते हैं, और यदि कुछ सुधार किया जा सकता है, तो उसे चुनावायोग के समक्ष रखा जाएगा।
 
सुनवाई के दौरान सीनियर वकील संजय हेगड़े ने प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अद्वितीय बार कोड रखने का सुझाव भी दिया।उन्होंने कहा,"बार कोड सिर्फ एक और छवि है, अगर इसे लगाया जाए तो इससे प्रक्रिया में काफी मदद मिलेगी।"सीनियर वकील ने इस बात पर ज़ोर दिया कि पेपर बैलेट प्रणाली के बजाय, वह ऑडिट की कागजी पुष्टि के लिए अनुरोध कर रहे है। हालांकि खंडपीठ को याचिका में योग्यता नहीं मिली।
 
सुनवाई के बाद, जस्टिस खन्ना ने आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया कि प्रश्नों के उत्तर दिए गए और याचिकाकर्ताओं के वकीलों को भी सुना गया। मामले में फैसला पहले ही सुरक्षित रखा जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में मांग की गई कि ईवीएम में डाले जाने वाले वोट का सौ फीसदी वीवीपैट मशीन के साथ क्रॉस वेरिफिकेशन कराया जाए, ताकि मतदाता को पता चल सके कि उसने सही वोट दिया है। याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि दो सरकारी कंपनियों भारत इलेक्ट्रोनिक लिमिटेड और इलेक्ट्रोनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक भाजपा से जुड़े हुए हैं। एक अन्य याचिकाकर्ता के वकील ने दावा किया कि 2019 के आम चुनाव के बाद एक संसदीय समिति ने ईवीएम में गड़बड़ी पाई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक उसे लेकर कोई जवाब नहीं दिया है।

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