यूनिफार्म पहन कर स्कूल समय में बाहर घूमने वाले बच्चे रडार पर

यूनिफार्म पहन कर स्कूल समय में बाहर घूमने वाले बच्चे रडार पर

स्कूल के लिये निकले छात्र व छा़त्राओं के इस प्रवृत्ति पर लगेगा अंकुश


स्वतंत्र प्रभात-

पडरौना, कुशीनगर। जिला विद्यालय निरीक्षक रविंद्र सिंह ने कहा कि यूनिफार्म धारण कर स्कूल के लिये घर से निकले छात्र व छा़त्राओं के पार्क, माल, रेस्टारेंट, सिनेमा हाल जैसे सार्वजनिक स्थलों पर मौजूूदगी को प्रतिबंधित करने के लिये शासन ने ठोस पहल की है। इस प्रवृति पर लगाम लगाने के लिये प्रयास तेज किया जा रहा है। 

जिला विद्यालय निरीक्षक ने कहा डॉ. शुचिता चतुर्वेदी सदस्य उत्तर प्रदेश राज्य बाल संरक्षण आयोग लखनऊ के निर्देशानुसार अवगत कराया गया है कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 13 (1) (जे) तथा 14 (1) के प्रावधानों के अंतर्गत आयोग को बालकों के अधिकारों का उल्लंघन एवं संरक्षा के अतिक्रमण का संज्ञान लेते हुए जांच कराने का पूर्ण अधिकार है। जिसके क्रम में उत्तर प्रदेश के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों जैसे पार्क, मॉल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल आदि के संचालकों से विद्यालय समय में किसी भी छात्रों-छात्राओं को विद्यालय यूनिफॉर्म में प्रवेश न देने के संबंध में अपेक्षा की गई है, क्योंकि विद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं द्वारा विद्यालय समय में विद्यालय न जाकर अन्य सार्वजनिक स्थानों पार्क, मॉल, रेस्टोरेंट आदि में जाकर समय व्यतीत किए जाने से अप्रिय घटना होने की संभावना बन जाती है।

 जिला विद्यालय निरीक्षक ने कहा कि जनपद कुशीनगर के समस्त विभिन्न सार्वजनिक स्थानों जैसे पार्क, मॉल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल आदि के संचालकों से यह अपेक्षा की जाती है कि विद्यालय समय में किसी भी छात्र छात्राओं को विद्यालय यूनिफॉर्म में प्रवेश ना दें। अन्यथा बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धाराओं के प्रावधानों के अंतर्गत आयोग को बालकों के अधिकारों का उल्लंघन एवं संरक्षण के अतिक्रमण का स्वतः संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश राज्य बाल संरक्षण आयोग लखनऊ को जांच कर कार्रवाई की जायेगी।

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