लकड़ी ठेकेदार के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा पंजीकृत
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स्वतंत्र प्रभात
अम्बेडकरनगर।
सागौन के पेड़ों की कटान करने के बाद बकाया न देने पर टांडा कोतवाली पुलिस ने ठेकेदार के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। मामला हंसवर थाना क्षेत्र का है।हंसवर थाना क्षेत्र के मुंडेर निवासी शैलेन्द्र कुमार पुत्र महन्त प्रसाद ने रामपुर कला स्थित अपनी भूमि पर सागौन का सैकड़ों पेड़ लगवाया गया था जिसे बीते अक्टूबर 2021 में कोतवाली टांडा क्षेत्र के मोहल्ला मुबारकपुर निवासी तौफीक अहमद पुत्र मजीद अहमद के हाथों एक लाख रुपए में बेंच दिया
। तौफीक अहमद ने उसी समय 20 हजार रुपए बयाना पेड़ मालिक शैलेन्द्र कुमार को दिया और बकाया 80 हजार रुपया पेड़ कटवाकर बेंचने के बाद देने की बात कही। ठेकेदार तौफीक अहमद ने सारे सागौन के पेड़ कटवाकर बेच डाला परन्तु पेड़ मालिक को बकाया राशि नहीं दी। गत दिनों हुए पंचायत में 20 मार्च 2024 तक पैसा देने की बात तय हुई लेकिन 20 मार्च की तिथि बीत जाने के बाद भी पेड़ मालिक को पैसा नहीं दिया गया।
पैसा न मिलने पर पेड़ मालिक ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। प्रभारी निरीक्षक टांडा दीपक सिंह ने बताया कि आरोपी ठेकेदार के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना शुरू कर दिया गया है।
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