वक्फ से बीघे जमीन कब्जा मुत्त

74 साल एडीएम (न्यायिक) कोर्ट में चला केस, कोर्ट के आदेश के बाद लिया कब्जा

वक्फ से बीघे जमीन कब्जा मुत्त

नितिन कुमार कश्यप

सिराथू कौशाम्बी।

कड़ाधामा थाना क्षेत्र के 96 बीघा वफ्फ की जमीन को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया था। यह मामला 74 साल से कोर्ट में चला रहा था। अब अपर अधिकारी (न्यायिक) कोर्ट के फैसले से सरकार को यह जमीन कब्जे में लेने का रास्ता मिला गया है शासन ने सारी जानकारी सरकारी वकील से मांगी थी। चार बिदुओ को स्वीकार कर लिया है। जिसके आधार पर अन्य जिलों में कार्रवाई की जा सकती है।

सभी जमीनों का चिन्हीकारण किया जा रहा है

इस जमीन का मामला 1950 से चला रहा था सरकारी अधिवक्ता शिव मूर्ति द्विवेदी ने बताया कि एक साल पहले वक्फ बोर्ड से यह जमीन वापस ली गई और सरकारी खाते में दर्ज कर दी गई। इस पर वफ्फ बोर्ड के देखभाल करने वाले लोग नाखुश हैं, लेकिन उसकी बात नहीं मानी गई।

डॉ नारवी, जो मजार के केयर टेकर है‌ उन्होंने बताया की 1979 में चकबंदी अधिकारी ने यह जमीन कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज करने का आदेश दिया था अब इसका मामला में हाईकोर्ट में मुकदमा चल रहा है डीएम मधुसूदन हुल्गी ने कहा की वक्फ बोर्ड के मुकदमे में पैरवी कर सरकार ने यह जमीन अपने कब्जे में लेने का फैसला पाई है अब इस तरह की सभी जमीनों का चिन्हीकारण किया जा रहा है

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