बंजर जमीन पर अवैध कब्जा कर विद्यालय संचालित कराने वाले पर तहसीलदार न्यायिक ने जुर्माना लगाते हुए बेदखली का आदेश 

बंजर जमीन पर अवैध कब्जा कर विद्यालय संचालित कराने वाले पर तहसीलदार न्यायिक ने जुर्माना लगाते हुए बेदखली का आदेश 

गोण्डा। बंजर जमीन पर अवैध कब्जा कर विद्यालय संचालित कराने वाले कमलेश वर्मा पुत्र कैलास नाथ वर्मा निवासी ग्राम खैरा ग्रामीण पर तहसीलदार न्यायिक द्वारा 05 लाख 22 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाते हुए बेदखली का आदेश पारित किया गया है। क्षेत्रीय लेखपाल/राजस्व निरीक्षक के आख्यानुसार विवादित भूमि के 0.006 हे० व 0.013 हे० पर प्रतिवादी द्वारा अनाधिकार कब्जा करके विद्यालय बनाकर गांवसभा की क्षति की जा रही है। निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांकित 15.09.2017 का अवलोकन किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि अतिचारी को नोटिस स्वीकार है।
 
राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांकित 15.09.2017 की पुष्टि होने योग्य है।तहसीलदार न्यायिक सदर अनीश सिंह द्वारा निष्पक्ष कार्यवाही करते हुए दिनांक 11.6.2024 को आदेश दिया गया कि ग्राम खैरा ग्रामीण, परगना, तहसील व जिला गोण्डा के भू-खण्ड संख्या 151/2.1440 है० व गाटा सं० 153स/2.9140 हे० (बंजर) की भूमि गाँव सभा के अतिक्रमित अंश 0.006 हे० व 0.013 हे० जुमला रकबा 190 वर्गमीटर से प्रतिवादी कमलेश वर्मा पुत्र कैलाश नाथ वर्मा निवासी ग्रामवासी को बेदखल किया जाता है तथा आरोपित अर्थदण्ड मु०  05 लाख 22 हजार 05 सौ रुपए तथा  20 रुपए निष्पादन व्यय के साथ वसूल हो व बेदखली की कार्यवाही हेतु राजस्व निरीक्षक को आदेश की प्रति भेजी जाये।
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जनपद गोण्डा अंतर्गत ग्राम खैरा ग्रामीण निवासी कैलाश नाथ वर्मा पुत्र मेवालाल वर्मा के नाम राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 02.6.1988 को ग्राम-खैरा स्थित बंजर भूमि गाटा 180-151 में 03 डिस्मिल भूमि यानि 1305 वर्गफिट भूमि आवास हेतु प‌ट्टा  था जो आवास आवंटन पत्रावली सं0-52 ग्राम-खैरा पर० तहसील जिला गोन्डा के कमांक सं०-27 पर अंकित है।
 
उक्त भूमि पर मकान निर्माण कराने के बाद कैलास नाथ वर्मा द्वारा जालसाजी करके दिनांक 29.08.2013 को उक्त भूमि को 1500 वर्गकिट भूमि दर्शाकर रजिस्ट्री कार्यालय गोण्डा में बही सं०-1 फिल्द सं0-7492 पृष्ठ सं०-151 से 164 क्रमांक सं०-9352 पर अपने पुत्र कमलेश कुमार पटेल के नाम 10 वर्ष के लिए रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर दिया गया जिस पर केसीआईटी पब्लिक स्कूल संचालित हो रहा है। प्रकरण को दर्शाते हुए नरेंद्र लाल गुप्ता द्वारा जनसुनवाई पोर्टल पर दिनांक 30.04.2018 की संदर्भ सं०-40018318017342 पर शिकायत दर्ज कराई थी परंतु संबंधित द्वारा जालसाज को बचाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही नही की गई। शिकायतकर्ता द्वारा मीडियाकर्मियों को सारी व्यथा बताकर शासन प्रशासन तक बात पहुंचाने सहित जालसाज के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की गई है।

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