बिना फूड लाइसेंस के चल रही शराब की 73 दुकान, फूड विभाग की अनदेखी से सरकारी राजस्व को लग रहा चूना
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मिल्कीपुर, अयोध्या ।बिना फूड लाइसेंस के संचालित हो रही हैं शराब की दुकानें, शराब की दुकान संचालित करने के लिए फूड लाइसेंस लेना आवश्यक है, लेकिन अधिकतर शराब विक्रेताओं ने इस लाइसेंस को लेना जरूरी ही नहीं समझा। जबकि बिना फूड लाइसेंस के दुकान संचालित करने पर 10 लाख रुपए के जुर्माने 417 का प्रावधान है। आबकारी महकमे की लापरवाही से सरकारी राजस्व को चूना लग रहा है।
सरकारी शराब की दुकान के लिए आवाकारी महकमा लाइसेंस जारी करता है। लॉटरी के आधार पर दुकानें आवंटित की जाती हैं। लेकिन दुकान संचालन के लिए आबकारी विभाग के साथ साथ खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग से भी लाइसेंस लेना होता है। यह लाइसेंस लेने को बाद ही दुकान संचालित की जा सकती है।
अगर कोई बिना फूड लाइसेंस लिए शराब की दुकान का संचालन कर रहा है।तो उस पर 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है लेकिन मिल्कीपुर में ठीक उल्टा हो रहा है। आबकारी विभाग से लाइसेंस मिलने के बाद शराब विक्रेता फूड विभाग से जरूरी नहीं समझते। फूड विभाग की लापरवाही से पूरा खेल चल रहा है। मिल्कीपुर तहसील क्षेत्र के कुमारगंज, खण्डासा, अमानीगंज, हैरिग्टनगंज इनायत नगर समेत अन्य प्रमुख बाजारों में 73 शराब की दुकानों का संचालन हो रहा है।
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अयोध्या डॉ पी के त्रिपाठी का कहना है। सभी दुकानों का लाइसेंस खाद्य औषधि प्रशासन विभाग की ओर से होना चाहिए। उसी में शराब की भी दुकान आती हैं। मिल्कीपुर में कितनी शराब की दुकानें संचालित है इसकी तो मुझे जानकारी नहीं है लेकिन कुछ दुकान संचालकों का लाइसेंस जारी किया गया है। धारा 63 के मुताबिक लाइसेंस न होने पर बिक्री करने पर 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जाने का प्रावधान है तथा दुकान को बंद भी कराया जा सकता है। इसके लिए अभियान चलाया जाएगा।
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