केंद्र प्रमुख के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का कोर्ट ने दिया आदेश
- बिरसा मुंडा बनवासी विद्यापीठ सेवा कुंज आश्रम कारीडाँड़ में नाबालिग आदिवासी छात्र के साथ अश्लील कार्य कराने का मामला
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आदिवासी छात्र का मामला
अजीत सिंह/ राजेश तिवारी ( ब्यूरो रिपोर्ट )
सोनभद्र/ उत्तर प्रदेश-
बिरसा मुंडा बनवासी विद्यापीठ सेवा कुंज आश्रम कारीडांड़ चपकी में 12 वर्षीय आदिवासी नाबालिग छात्र से अश्लील कार्य कराने के मामले में सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनभद्र अमित बीर सिंह की अदालत ने विद्यालय केंद्र प्रमुख कृष्ण गोपाल के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर विधि अनुरूप विवेचना का आदेश बभनी थानाध्यक्ष को दिया है।
यह आदेश पीड़ित छात्र की मां द्वारा अधिवक्ता विकास शाक्य के जरिए दाखिल 173(4) बीएनएसएस के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने दिया है।दिए प्रार्थना पत्र में अवगत कराया गया है कि पीड़ित छात्र बिरसा मुंडा बनवासी विद्यापीठ सेवाकुंज आश्रम कारीडांड़ चपकी में कक्षा 7 का छात्र था। घटना 5 जनवरी 2025 को समय करीब दोपहर 1:00 बजे की है। विद्यालय केंद्र प्रमुख कृष्ण गोपाल अपने कमरे में बुलाकर दरवाजा बंद करके आदिवासी छात्र से अश्लील कार्य कराने लगा और धमकी दिया कि किसी को बताया तो बहुत मार मारेंगे जिंदा नहीं बचोगे।
किसी तरह वहां से भाग कर छात्र ने फोन करके घर पर सूचना दिया। उसके बाद छात्र को घर ले आई। दूसरे दिन 6 जनवरी 2025 को बभनी थानाध्यक्ष को प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद एसपी सोनभद्र समेत उच्चाधिकारियों को रजिस्टर्ड डाक से शिकायती पत्र भेजा, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब मजबूर होकर 173 (4) बीएएसएस के तहत कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था।
मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने
अधिवक्ता विकास शाक्य के तर्कों को सुनने एवं पत्रवाली का अवलोकन करने के बाद प्रथमदृष्टया अपराध मानते हुए आरोपी कृष्ण गोपाल के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कर विधि अनुरूप विवेचना किए जाने का आदेश थानाध्यक्ष बभनी को दिया है ।
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