मोन गांव में पेयजल आपूर्ति के लिए बनाई गई पानी टंकी में तैनात ऑपरेटर की मनमानी
On
महराजगंज/रायबरेली: विकास खंड क्षेत्र के मोन गांव में पेयजल आपूर्ति के लिए बनाई गई पानी टंकी में तैनात ऑपरेटर की मनमानी से लोग काफी परेशानी हैं। ग्रामीणों की माने तो ऑपरेटर नियमित रूप से ड्यूटी नहीं करता है। टंकी में पानी न भरने की वजह से पानी की सप्लाई प्रभावित रहती है। जिससे 4 ग्राम सभाओं के 20 मजरों के लोगों को पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। इसकी शिकायत ग्रामीणों ने उच्चधिकारियों से की थी, इसके बाद भी ऑपरेटर के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई है।
आपको बता दें कि, पेयजल योजना के तहत जल निगम द्वारा लगभग 20 साल पहले मोन गांव में पानी की टंकी बनाई गई थी। पानी की आपूर्ति के लिए मोन समेत कुशमहुरा, ज्योना, कैर ग्राम सभाओं के लगभग 20 मजरों में पाइप लाइन बिछाई है। शाम-सुबह पेयजल की आपूर्ति के लिए जल निगम की ओर से ऑपरेटर की तैनात की गई है।
मोन गांव के ग्रामीणों का कहना है कि, पानी की टंकी पर जिस ऑपरेटर की तैनाती की गई है। वह 15 दिनों से नियमित टंकी चलाने नहीं आता है। जिसकी वजह से आए दिन पेयजल आपूर्ति प्रभावित रहती है। पानी की सप्लाई न होने की वजह से 20 गांवों गांवों के लोगों को पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। शिकायत के बाद भी ऑपरेटर को विभागीय अधिकारी बचा रहे हैं। इससे ग्रामीणों में जिम्मेदार अफसरों के प्रति खासी नाराजगी है।
ग्रामीणों साहब शरण मौर्य, विजय पासी, रामकरण लोधी, मोहम्मद आजम, सूरज सिंह, पंकज सिंह, राम सिंह आदि का कहना है कि, पानी टंकी में तैनात ऑपरेटर नियमित रूप से ड्यूटी नहीं करता है। रोज पेयजल की आपूर्ति प्रभावित रहती है। शिकायत के बाद भी समस्या का निराकरण नहीं किया गया है। शाम-सुबह पानी की टंकी परिसर के गेट पर ताला लगाकर गायब हो जाता है। इसकी वजह से पानी की आपूर्ति प्रभावित रहती है।
एई जल निगम सफीकुर रहमान का कहना है कि, नई डीपीआर स्वीकृत हो गई है, टेंडर भी हो गया है, काम चल रहा है। पिछले चार-पांच सालों से अनुरक्षण का पैसा न मिलने की वजह से ऑपरेटर की सैलरी ग्रामीणों द्वारा जमा कर जा रहे 50 रुपए शुल्क से ही दिया जा रहा है। 20 साल डिजाइनईयर पूरा हो गया है। नई वाटर सप्लाई स्कीम बन गई है। कुछ गांव को सप्लाई नहीं मिल पा रही है। जल्द हीजल आपूर्ति कराई जायेगी।
About The Author
Related Posts
Post Comment
आपका शहर
राज्य उचित प्रक्रिया के बिना संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकता ।संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। -सुप्रीम कोर्ट।
18 May 2024 18:25:13
स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को निजी संपत्ति को "सार्वजनिक उद्देश्य" के लिए राज्य के मनमाने अधिग्रहण
अंतर्राष्ट्रीय
बाबा रामदेव- आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित ।
14 May 2024 21:57:20
स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भ्रामक विज्ञापन केस में पतंजलि आयुर्वेद, बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के...
Comment List