केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज़मानत देने से किया इन्कार

केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज़मानत देने से किया इन्कार

केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज़मानत देने से किया इन्कार


स्वतंत्र प्रभात

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश की जेल में बंद केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को राहत नहीं मिली है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को जमानत देने से इन्कार कर दिया। बता दें कि सिद्दिकी कप्पन को अक्टूबर 2020 में हाथरस जाते समय गिऱफ्तार किया गया था।

मथुरा कोर्ट से झटका मिलने के बाद कप्पन ने इस साल फरवरी में हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दायल की थी, जिस पर पिछली सुनवाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को उत्तर प्रदेश में मथुरा पुलिस ने पिछले 5 अक्टूबर 2020 को गिऱफ्तार किया था, जब वे उस दलित लड़की के परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए हाथरस के एक गांव जा रहे थे, जिसकी सामूहिक बलात्कार के बाद मौत हो गई थी।

उन्हें शांति भंग की आशंका पर गिऱफ्तार किया गया था, मगर बाद में उन पर राजद्रोह समेत कई आरोप लगा दिए गए। दरअसल, यूएपीए और राजद्रोह जैसे सख्त कानूनों के तहत गिऱफ्तार हुए केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की मथुरा कोर्ट से भी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है

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