मथुरा: सुप्रीम कोर्ट शाही ईदगाह के साइंटिफिक सर्वे के निर्देश से इनकार! हिन्दू पक्ष को तगड़ा झटका
मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के ज्ञानवापी जैसे सर्वे की मांग पर हिन्दू पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। याचिका कर्ता ने अनुरोध किया था कि ज्ञानवापी की तरह इस स्थल का भी सर्वे हो जिससे इस स्थल के ऐतिहासिक और स्थापत्य महत्व का पता लग जाएगा।

स्वतंत्र प्रभात
श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा: विवादित मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग को लेकर श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट द्वारा याचिका दायर की गई थी। जिसमे शीर्ष अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 26 नियम 11 के तहत आवेदन पर फैसला करना बाकी है जो आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित है।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण का निर्देश देने से इनकार कर दिया, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि यह पहले से मौजूद हिंदू मंदिर पर बनाया गया था या नहीं।
शीर्ष अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 26 नियम 11 के तहत आवेदन पर फैसला करना बाकी है जो आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित है। विवादित मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग को लेकर श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट द्वारा याचिका दायर की गई थी।
ट्रस्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती दी है, जिसमें मथुरा के सिविल जज को मुकदमे के खिलाफ उठाई गई आपत्तियों पर निर्णय लेने से पहले कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए उसके आवेदन पर निर्णय लेने का निर्देश देने की उसकी याचिका खारिज कर दी गई थी।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा था।
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