शादियों हेतु अनुदान के लिए आनलाइन आवेदन करें 

शादियों हेतु अनुदान के लिए आनलाइन आवेदन करें 

कानपुर। जिला समाज कल्याण अधिकारी, शिल्पी सिंह ने बताया कि अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सामान्य वर्ग के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजना में पंजीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ है।   आनलाइन पोर्टल पर आवेदन-पत्र, स्वीकृति एवं वितरण इंटरनेट आधारित प्रणाली द्वारा योजना का संचालन किया जायेगा।  उन्होंने बताया कि पात्र आवेदनकर्ता विभागीय पोर्टल / वेबसाइट http:// shadinuda .upsdc.gov.in पर जनसुविधा केन्द्रों (कामन सर्विस सेन्टर) साइबर कैफे, निजी इंटरनेट केन्द्र अथवा विभागीय वेबसाइट पर स्वयं से कर सकते है।
 
योजनान्तर्गत की पात्रता एवं अन्य विषयों के मुताबिक आनलाइन आवेदन शादी की तिथि के 90 दिन पूर्व तथा 90 दिन पश्चात् तक विभागीय पोर्टल/वेबसाइट करना अनिवार्य है। अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदक की आय शहरी क्षेत्र में रूपये 56,460/- वार्षिक तथा ग्रामीण क्षेत्र में 46,080/- वार्षिक से अधिक नहीं होगी। अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के आवेदकों को तहसील द्वारा आनलाइन निर्गत जाति प्रमाण-पत्र का क्रमांक अंकित कराना अनिवार्य होगा। पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है। पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिला अथवा दिव्यांग जन आवेदक को वरीयता प्रदान की जायेगी।
 
एक परिवार से अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान अनुमन्य होगा।ऑनलाइन आवेदन पत्र में दर्ज प्रविष्टियों की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा। लाभार्थी का बैंक खाता स्टेट बैंक आफ इण्डिया, राष्ट्रीयकृत बैंकों अथवा रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा अधिकृत 'कोर बैंकिंग सिस्टम' युक्त बैंकों में होना अनिवार्य है। वित्तीय सहायता की देय धनराशि प्रति शादी रू0 20,000/- (रू० बीस हजार मात्र) होगी। एक परिवार में अधिकतम 02 शादी हेतु वित्तीय सहायता अनुमन्य होगी। योजना के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी, प्रथम तल कक्ष सं० 17, विकास भवन, गीता नगर क्रासिंग के सामने, कानपुर से प्राप्त की जा सकती है।

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