जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ अधिवेशन/ चुनाव हुआ निरस्त

अम्बेडकरनगर।
उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ का चुनाव 23 फरवरी 2025 को राघवेंद्र शुक्ला ने संपन्न कराया था जिसमें हाई कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन हुआ था इसकी सूचना सुतीक्ष्ण पाण्डेय ने 22 फरवरी 2025 को लिखित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं जिला अधिकारी को अवगत कराया था जिसमें हाई कोर्ट का आदेश का उल्लंघन है।
इसकी जांच जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अंबेडकर नगर ने डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स अयोध्या मंडल को पत्र प्रेषित करके संबंधित समस्त अभिलेखों की जांच कराया, जिसमें यह पाया गया कि इस संगठन पर उच्च न्यायालय ने 02 सितंबर 2021 में ही स्थगन आदेश लगा रखा है।
इसी क्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने उच्च न्यायालय के एवं डिप्टी रजिस्ट्रार के आदेशों के क्रम में सभी अभिलेखों की जांच उपरांत यह पाया कि इसमें माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन किया गया है। स्पष्ट रूप से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय इस समाधान पर पहुंचे की जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ अंबेडकर नगर का चुनाव अवैध/शून्य है।
डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स अयोध्या मंडल अयोध्या के सलाहकारी पत्र के अनुक्रम में यह निर्णय माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के समादर में पूरे उत्तर प्रदेश में जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ पर लागू है l इस प्रकार जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के द्वारा 02 सितंबर 2021 के बाद कराए गए समस्त चुनाव पूरे प्रदेश में निरस्त हैं और 02 सितंबर 2021 के पूर्व की कमेटी के पदाधिकारी गण एवं कमेटियां विवाद के अंतिम निस्तारण तक कार्य करती रहेगी l
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