राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने अवैध खनन को लेकर जारी आदेशों में किया परिवर्तन
करनाल 25 फरवरी, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा 23 अप्रैल, 2019 के आदेशों में परिवर्तन करते हुए 19 फरवरी, 2020 को नए आदेश पारित किए गए हैं। जिनके तहत खनिज के अवैध खनन व परिवहन में सम्मिलित वाहन/मशीनरी मालिकों से वाहन/मशीनरी शोरूम की कीमत 25 लाख रुपये से अधिक व 5 साल से कम
करनाल 25 फरवरी, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा 23 अप्रैल, 2019 के आदेशों में परिवर्तन करते हुए 19 फरवरी, 2020 को नए आदेश पारित किए गए हैं। जिनके तहत खनिज के अवैध खनन व परिवहन में सम्मिलित वाहन/मशीनरी मालिकों से वाहन/मशीनरी शोरूम की कीमत 25 लाख रुपये से अधिक व 5 साल से कम पुराना होने की स्थिति में 4 लाख रुपये, 5 साल से 10 वर्ष के मध्य पुराना होने की स्थिति में 3 लाख रुपये तथा शेष अन्य सभी वाहन/मशीनरी या 10 वर्ष से अधिक पुराने वाहन जो कानूनी रूप से चलाये जाने की स्थिति में हो 2 लाख रुपये, इसके अतिरिक्त ऐसे वाहन मालिक जो खनिज की रॉयल्टी, कीमत तथा जुर्माना राशि भी अलग से हरियाणा खनन नियम 2012 के नियम 102 व 104 के अनुसार खान एवं भू-विज्ञान विभाग में जमा करवानी होगी।
आदेशों के अनुसार दूसरी बार अवैध खनन में सम्मिलित वाहन मालिक से वाहन की शोरूम कीमत की 50 प्रतिशत राशि वसूल की जाएगी।यह जानकारी जिला खनन अधिकारी माधवी गुप्ता ने दी। उन्होंने बताया कि खनिज के खनन व परिवहन से संबंधी व्यक्तियों/फर्मों को जैसा कि पहले से ज्ञात है कि माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली के आदेश 23 अप्रैल, 2019 के अनुसार खनिज के अवैध खनन व परिवहन में सम्मिलित वाहन/मशीनरी मालिकों से वाहन/मशीनरी शोरूम की कीमत 50 प्रतिशत राशि जुर्माने के रूप में वसूली जाती थी, लेकिन अब उपरोक्त आदेशों के अनुसार उक्त राशि वसूल की जाएगी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने अपने नए आदेशों मे यह भी स्पष्ट किया है कि 19 फरवरी, 2020 से पहले जब्त किए वाहनों को आदेश की तिथि से एक माह की समयावधि में तथा बाद में पकड़े गए वाहन जब्ती की तिथि से एक माह की तिथि के अंदर ही छुड़वाना अनिवार्य होगा, अन्यथा वाहन/मशीनरी को नीलाम कर दिया जाएगा।
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