वारिस प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए डीएम ने उपजिलाधिकारियों को किया नामित
-सुदूरवर्ती क्षेत्रों से आने जाने में न हो तकलीफ
महोबा । रिपोर्ट-अनूप सिंह ब्यूरो
जिलाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि तहसीलों से प्राप्त जांच आख्याओं के आधार पर इस स्तर से प्रभारी अधिकारी (प्रमाण पत्र), कलेक्ट्रेट महोबा के द्वारा वारिस प्रमाण पत्र निर्गत किये जा रहे हैं। फलतः आवेदकों को प्रमाण पत्र प्राप्त करने में अनावश्यक कठिनाईयों यथा-सुदूरवर्ती क्षेत्रों से आने-जाने के साथ ही प्रमाण पत्र तैयार करने में विलम्ब हो जाने की दशा में अत्यन्त असुविधा उत्पन्न होती है।
उपरोक्त आधारों पर जनहित के दृृष्टिगत इस व्यवस्था को समाप्त करते हुए वारिस प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए सम्बन्धित तहसीलों के उपजिलाधिकारी को वारिस प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु अधिकृृत किया जाता है।
अतः सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि अपने-अपने तहसील क्षेत्र के अन्तर्गत मृृतक व्यक्तियों के वारिसानों के प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवेदकों के प्रार्थना पत्र के साथ नोटरी शपथ पत्र, मृृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसानों के आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर की नकल एवं अन्य सुसंगत अभिलेखीय साक्ष्यों को प्राप्त करके आवेदनों को पंजीबद्ध कराकर तहसीलदार के माध्यम से लेखपाल/राजस्व निरीक्षक/नायब तहसीलदार से जांच कराकर जांच आख्या के परीक्षणोपरान्त नियमानुसार वारिस प्रमाण पत्र निर्गत करना सुनिश्चित करेगें।
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