बेतिया : सीओ के गाड़ी के आगे जमीन पर लेट कर भूमिहीन दलित महिलाओं ने किया घेराव 

बेतिया : सीओ के गाड़ी के आगे जमीन पर लेट कर भूमिहीन दलित महिलाओं ने किया घेराव 

पुलिस मौके पर पहुंची मामले को शांत कराने में जुटी

ब्यूरो नसीम खान 'क्या'

बगहा, स्वतंत्र प्रभात। भितहाँ में दलित महिलाओं ने सीओ का घेराव कर जमकर किया हंगामा किया है । पुलिस के आने पर भी नहीं मानी महिलाएं।बतादें,भितहा अंचल कार्यालय में दलित महिलाओं ने सीओ का घेराव कर जमकर हंगामा किया। पुलिस के तमाम प्रयासों के बावजूद महिलाएं शांत नहीं हुई। इसके बाद सीओ के बाहर निकलते ही महिलाओं ने उनकी गाड़ी को भी घेर लिया और जमीन पर लेट गई। जिसके बाद सीओ गाड़ी से उतर कर सीआई कार्यालय में जाकर बैठने के लिए विवश हो गए।बतातें चलें कि

भितहा अंचल कार्यालय अंतर्गत हथुअहवा पंचायत की महिलाओं ने भारी हंगामा किया। महिलाओं ने सीओ को उनके कक्ष में घंटों घेरे रखा। सीओ अपने कक्ष से निकल कर वाहन में बैठने लगे तो महिलाओं ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और जमीन पर लेट गई। जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद महिलाओं का आक्रोश शांत नहीं हुआ। जिसके बाद सीओ को अपनी गाड़ी से उतर कर वापस सीआई कार्यालय में बैठने के लिए बाध्य होना पड़ा। हथुअहवा पंचायत से पहुंची महिलाओं ने बताया कि वे सभी रूपही दलित बस्ती की रहने वाली हैं। भूमिहीन होने के कारण सरकार ने 1975 - 76 में उन्हें जमीन मुहैया कराई थी। उस समय भितहा मे दस्युओं का बोलबाला था। दस्यु सरगना बासदेव यादव ने उन्हें मिली जमीन को अपने बेटे रामाधार यादव के नाम से बंदोबस्त करा लिया। जमीन से वाजिब हकदारों को बेदखल कर दिया गया। तभी से वे लोग न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। उन लोगों ने तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त के समक्ष अपील किया, जिसका फैसला उनलोगों के पक्ष में आ चुका है। जमीन की पैमाइश कराकर कब्जा दिलाने का निर्देश भी वर्षो पहले दिया जा चुका है। लेकिन अंचल प्रशासन ने कब्जा दिलाने की पहल आजतक नहीं की है। वे लोग अंचल कार्यालय का चक्कर लगाते लगाते परेशान हो गए तो घेराव का निर्णय लिया है। हंगामे की सूचना पाकर पहुंचे भितहा थाना के एसआई भेषनारायण यादव ने महिलाओं को समझाने बुझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन महिलाएं कुछ भी सुनने को तैयार नही थीं।सीओ अब्बू अफसर ने बताया कि कमीशनरी का आदेश मिलने के बाद संबंधित जमीन की पैमाइश कराई गई थी। तबतक दूसरे पक्ष ने हाईकोर्ट में वाद दायर कर दिया। माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना संभव नहीं है। कोर्ट का आदेश मिलते ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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