कानपुर में बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल आदेश जारी
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कानपुर। जिलाधिकारी कानपुर नगर जितेन्द्र प्रताप सिंह ने कानपुर के सभी पेट्रोल पंप मालिकों को निर्देश दिए हैं कि अब बाइक सवार और उसके सहयात्री के बिना हैल्मेट पहने पेट्रोल नहीं देंगे। मार्ग दुर्घटनाओं को रोकने के क्रम में यह आदेश जिलाधिकारी ने दिया है।
जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह ने प्रेस को बताया है कि मार्ग दुर्घटनाओं को देखते हुए मोटर यान अधिनियम 1988 के तहत अब किसी भी ऐसे पेट्रोल चालित दो पहिया वाहन को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा जो वह स्वयं हैल्मेट नहीं पहने होंगे और उनके सहयात्री को भी हैल्मेट पहनना होगा। पेट्रोल पंप इस विषय में अपने परिसरों में एक सप्ताह के भीतर एक होर्डिंग भी लगाएंगे।
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