ज्ञानवापी मस्जिद के सेर्वे पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार

ज्ञानवापी मस्जिद के सेर्वे पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार

ज्ञानवापी मस्जिद के सेर्वे पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार


स्वतंत्र प्रभात-

वाराणसी 

ज्ञानवापी मस्जिद का मामला सर्वोच्च न्यायालय तक जा चुका है. मामले को लेकर शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल कर दी गई है. इसके बाद मुख्य न्यायाधीश (CJI) एनवी रमन्ना ने कहा है कि वे इस मामले को पूर्ण रूप से देखेंगे. अंजुमन ए इंतेजामिया मस्जिद वाराणसी की प्रबंधन समिति ने वाराणसी कोर्ट की तरफ से आदेशित काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे पर रोक लगाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है.

 

 

अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने कहा है कि हमें तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है, क्योंकि सर्वेक्षण का आदेश दिया गया है. ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर CJI के नेतृत्व वाली पीठ के सामने वाराणसी की लोअर कोर्ट के फैसले पर रोक की मांग की गई. अंजुमन इंतजामियां मसाजिद कमेटी की तरफ से हुजैफा अहमदी ने CJI के सामने कहा कि आज लोअर कोर्ट के फैसले पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी, इसलिए मामले को आज ही सुना जाए. कम से कम मामले पर यथस्थिति बरक़रार रखने का आदेश जारी करें. 


 
 लेकिन इसके बाद CJI रमन्ना ने कहा कि अभी हमने दस्तावेज़ नहीं देखे हैं. बिना दस्तावेज़ देखे कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता. शीर्ष अदालत ने फिलहाल यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश जारी करने से इनकार कर दिया. हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर जल्द सुनवाई के लिए राज़ी हो गया है.

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