बाल श्रमिको को कार्य से अवमुक्त कराने के लिये चलाये सघन अभियान

बाल श्रमिको को कार्य से अवमुक्त कराने के लिये चलाये सघन अभियान

एक सप्ताह अभियान चलाकर किये गये कार्यो का सहायक श्रमायुक्त उपलब्ध कराये विवरण


स्वतंत्र प्रभात-

मिर्जापुर। 

जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार की अध्यक्षता में आज जनपद के बाल श्रमिको को कार्य से अवमुक्त कराने तथा श्रम विभाग के द्वारा अब तक किये गये कार्यो के प्रगति की समीक्षा के दृष्टिगत डिस्ट्रिक टास्क फोर्स समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आहूत की गयी। बाल श्रमिकों को अभियान चलाकर कार्य से अवमुक्त कराने, रेस्क्यू कर पुर्नवास कराने की कार्यवाही, सहायक श्रमायुक्त द्वारा न किये जाने पर जिलाधिकारी द्वारा कड़ी नाराजगी व्यक्त की गयी।
 

उन्होने चेतावनी देते हुये सहायक श्रमायुक्त को निर्देशित किया कि अगले एक सप्ताह में बाल श्रमिको के चिन्हाकन हेतु विशेष अभियान चलाकर बाल श्रम एवं किशोर श्रम अधिनियम के अन्तर्गत सेवा योजको के विरूद्ध कार्यवाही करे तथा एक सप्ताह का रिपोर्ट उपलब्ध कराये। जिलाधिकारी ने कहा र्कि इंट भट्टो रेस्टोरेंट,होटलो,ढाबो आदि पर कम उम्र के बच्चो के द्वारा कार्य कराये जाते है ऐसे स्थलो को चिन्हित करते हुये बाल श्रमिको को अवमुक्त कराये उन्होने कहा

डिस्ट्रिक टास्क फोर्स समिति की बैठक में प्रगति की ली गयी जानकारी

कि अवमुक्त कराये गये बाल श्रमिको को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुये प्राथमिक विद्यालयो में उनका नामांकन भी कराना सुनिश्चित करें।उन्होने कहा कि प्रत्येक माह निरीक्षणो की संख्या भी बढ़ाये। उन्होने कहा कि सार्वजनिक स्थलो पर कर रहे भिक्षावृत्ति कर रहे बच्चो को भी रेस्क्यू करते हुये उनको पुर्नवासन कराया जाय। साथ ही संलिप्त नियोक्ताओ के विरूद्ध सुसंगत धाराओ के तहत कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाय।

बैठक में बाल श्रमिक विद्या योजना, शैक्षिक एवं आर्थिक पुर्नवास तथा श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओ पर बिन्दुवार चर्चा की गयी तथा अधिक से अधिक श्रमिको को लाभान्वित करने का निर्देश दिया गया। सहायक श्रमायुक्त श्री सुविज्ञ सिंह द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 14 निरीक्षण के सापेक्ष 23 बाल श्रमिक चिहिन्त किये गये थे। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में अब तक कुल 07 निरीक्षण के सापेक्ष 15 बाल श्रमिक चिहिन्त किये गये है।

जिलाधिकारी ने कहा कि निरीक्षणो की संख्या को बढ़ाते हुये तद्नुसार कार्यवाही करें। शैक्षिक आर्थिक पुर्नवास योजना के तहत बताया कि बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी बाल श्रमिक शैक्षिक एवं पुर्नवास हेतु अवशेष नही हैं। बाल श्रमिक विद्या योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 35 बच्चो को योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया हैं। इस अवसर पर अध्यक्ष बाल कल्याण समिति, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गौतम प्रसाद, जिला प्रोबेशन अधिकारी शक्ति त्रिपाठी, क्वाडिनेटर चाइल्ड लाइन के प्रतिनिधि शैलेन्द्र सिंह, प्रबन्धक स्वामी विवेकानन्द शिक्षा समिति अनुज श्रीवास्तव, अध्यक्ष भाग्योदय सेवा संस्थान मुन्ना लाल मौर्या सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी व सदस्यगण उपस्थित रहें।

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