बाँदा की पांच बड़ी खबरे सिर्फ स्वतंत्र प्रभात पर

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बाँदा की पांच बड़ी खबरे सिर्फ स्वतंत्र प्रभात पर


चोरी की बैट्री के साथ दो गिरफ्तार 

चित्रकूट। 

पुलिस अधीक्षक अतुल शर्मा के निर्देश पर अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में भरतकूप थाना प्रभारी निरीक्षक दुर्गेश प्रसाद गुप्ता के मार्गदर्शन में उप निरीक्षक इमरान खान तथा उनकी टीम द्वारा वाँछित अभियुक्त अजय कुमार पुत्र राजाराम पटेल निवासी जबरापुर थाना फतेहगंज जनपद बांदा, राज पटेल पुत्र रामजी निवासी डाढ़ीपुर थाना फतेहगंज जनपद बांदा को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की गयी सौर्य ऊर्जा लाइट की बैट्री बरामद की गयी । बरामदगी के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है।  
गिरफ्तारी के दौरान आरक्षी भैयाराम, अजीजुद्दीन मौजूद रहे। 

अवैध शराब के साथ एक गिरफ्तार 

चित्रकूट। 

पुलिस अधीक्षक अतुल शर्मा के निर्देश पर अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष सरधुवा प्रवीण कुमार सिंह तथा उनकी टीम द्वारा ग्राम बिहरवां से अभियुक्त चुन्नीलाल पुत्र चुनकउवा निवासी बिहरवां थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना सरधुवा में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तारी के दौरान आरक्षी वेदप्रकाश, बब्बूराजा आदि मौजूद रहे। 

अवैध तमंचा, कारतूस व गांजे के साथ एक गिरफ्तार 

चित्रकूट। 

पुलिस अधीक्षक अतुल शर्मा के निर्देश पर अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार सिंह के मार्गदर्शन में उप निरीक्षक शैलेन्द्रचन्द्र पाण्डेय तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त रामशरण निषाद उर्फ मैकू पुत्र सीताराम निवासी रानीपुर भट्ट को तमंचा व कारतूस तथा 1 किलो 450 ग्राम सूखा गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। अवैध सूखा गांजा बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली एनडीपीएस एक्ट व अवैध तमंचा व कारतूस बरामदगी के सम्बन्ध में आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तारी के दौरान आरक्षी पीयूषशरण श्रीवास्तव, गोलू भार्गव, शिवम राजपूत आदि मौजूद रहे। 

मार-पिटाई के मामले में दो सगे भाईयों को सजा 

चित्रकूट। 

मां-बेटे को पीटकर बेहोश करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने आरोपी दो सगे भाइयों को सजा सुनाई है। जिसमें दोनों आरोपियांे को तीन वर्ष सश्रम कारावास के साथ 12000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्याम सुन्दर मिश्रा ने बताया कि कर्वी कोतवाली में बीती 7 मई 2020 को जगदीश गंज निवासी आशीष वर्मा पुत्र वैकुंठ नाथ वर्मा ने मोहल्ले के ही सतीष पटेल व पवन उर्फ रज्जा पटेल पुत्र संतोष के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आशीष के अनुसार घटना के समय उसका भाई अमित सोनी व मां जनक दुलारी घर में बैठे थे। 

इस दौरान पूर्व में हुए झगडे की बात को लेकर मोहल्ले के ही रहने वाले सतीष पटेल और पवन उर्फ रज्जा पटेल ने गाली-गलौच करते हुए पत्थर, लाठी व लोहे की सरिया से अमित पर हमला कर दिया। बचाव में आने पर मां जनक दुलारी को भी पीटा। पिटाई से गम्भीर चोटें आने से दोनों जमीन पर गिरकर बेहोश हो गये। इसके बाद हमलावरों ने उनकी चार पहिया गाडी भी तोड दी और जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी सतीष पटेल व पवन पटेल उर्फ रज्जा के विरूद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। 

बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद चित्रकूट के सत्र न्यायाधीश विष्णु कुमार शर्मा ने निर्णय सुनाया। जिसमें धारा 308, 504 व 506(2) के तहत दोष सिद्ध होने पर दोनों आरोपियों को तीन-तीन वष सश्रम कारावास और 12-12 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी। 

आईपीएस अंकित मित्तल समेत दर्जनभर पुलिसकर्मियों के विरूद्ध दर्ज हुआ हत्या का मामला 

चित्रकूट। 

लगभग सवा साल पूर्व हुई मुठभेड के मामले में न्यायालय के आदेश पर बहिलपुरवा थाने में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल के विरूद्ध हत्या का मामला दर्ज हुआ है। इस मामले में मृतक की पत्नी की तहरीर के आधार पर तत्कालीन पुलिस अधीक्षक समेत दर्जनभर पुलिस कर्मियों के विरूद्ध गम्भीर धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। 

 अधिवक्ता राजेन्द्र यादव ने बताया कि बहिलपुरवा थाना क्षेत्र के पडवनिया गांव की निवासी नथुनिया पत्नी स्व भालचन्द्र ने न्यायालय में धारा 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया था। नथुनिया के अनुसार एसटीएफ के उप निरीक्षक अमित कुमार, संतोष कुमार सिंह, एचसी उमाशंकर, आरक्षी भूपेन्द्र सिंह, शिवानन्द शुक्ला, चित्रकूट जिले की स्वाट टीम प्रभारी श्रवण कुमार सिंह, उप निरीक्षक अनिल कुमार साहू, एचसी रईश खान, आरक्षी धर्मेन्द्र कुमार वर्मा, राहुल यादव, बहिलपुरवा थाने के उप निरीक्षक दीनदयाल सिंह, उनके हमराही रामकेश कुशवाहा, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल समेत तीन चार अज्ञात लोगों ने बीती 31 मार्च 2021 को उसके पति भालचन्द्र को सतना से लौटते समय मोटरसाइकिल से गिरा दिया और गाडी से ले गये। 

उसी दिन शाम 7 बजे मुठभेंड में उसकी मौत होना दर्शा दिया गया। मृतक की पत्नी का आरोप था कि पति भालचन्द्र के शव को देखने से स्पष्ट नजर आ रहा था कि उसके साथ क्रूरतम व्यवहार कर उसकी हत्या की गयी है। इस मामले में न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया था। प्रार्थना पत्र के आधार पर बहिलपुरवा थाने मंे तत्कालीन पुलिस अधीक्षक समेत दर्जनभर पुलिस कर्मियों के विरूद्ध धारा 147, 148, 149, 323, 324, 341, 364, 396 और 302 के तहत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। 
    


 

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