दहेज उत्पीड़न के मामले में मां-बेटे को दो-दो साथ की सजा

दहेज उत्पीड़न के मामले में मां-बेटे को दो-दो साथ की सजा

दहेज उत्पीड़न के मामले में मां-बेटे को दो-दो साथ की सजा


चित्रकूट ब्यूरो। 

दहेज उत्पीड़न के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने मां-बेटे को दो-दो साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक-एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है। अभियोजन अधिकारी ने बताया कि राजापुर थाने में वर्ष 2006 में सरांय तलैया राजापुर निवासी संतोष कुमार उर्फ राजा पुत्र कालू और सहोदरा देवी पत्नी कालू रैकवार के विरुद्ध धारा 498ए भा.द.वि. व 3/4 द.प्र.अ. के तहत रिपोर्ट दर्ज हुई थी। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। 

पुलिस अधीक्षक अतुल शर्मा के निर्देश पर न्यायालय में लंबित चल रहे मुकदमों में सघन पैरवी की जा रही है। उसी क्रम में राजापुर थाना प्रभारी दीपेन्द्र सिंह एवं पैरोकार आरक्षी आकाश कुमार ने न्यायालय में समय से गवाहों को पेश कराया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीले सुनने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय कुमार ने आरोपी संतोष कुमार एवं उसकी मां सहोदरा देवी को दो-दो साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1,000-1,000 रुपये अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है। 

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