हत्या के दो अभियुक्त गिरफ्तार

हत्या के दो अभियुक्त गिरफ्तार

आलाकत्ल 01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद  


चित्रकूट। 

पुलिस अधीक्षक अतुल शर्मा के निर्देशन में अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र कुमार राय एवं क्षेत्राधिकारी प्रशिक्षु हर्ष पांडेय के पर्वेक्षण में एसओजी/सर्विलांस एवं प्रभारी निरीक्षक थाना पहाड़ी की संयुक्त टीम द्वारा हत्या के 02 अभियुक्तों को आलाकत्ल तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। 

उल्लेखनीय है कि रमाशंकर पुत्र बैजनाथ निवासी दरसेडा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट द्वारा अपने भाई गौरीशंकर को टेलीफोन करके बोर पर बुलाकर बोर पर ही गोली मारकर हत्या कर देने के सम्बन्ध में 02.06.2022 को थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 71/2022 धारा 147/148/302 भादवि0 बनाम सुरेश द्विवेदी पुत्र राजकुमार आदि 05 नफर निवासीगण ग्राम दरसेड़ा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था । अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा टीम गठित कर स्वाट/सर्विलांस टीम, थाना पहाड़ी पुलिस टीम को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। 

उक्त क्रम में आज दिनाँक 13.06.2022 को एसओजी/सर्विलांस टीम प्रभारी एम.पी. त्रिपाठी एवं प्रभारी निरीक्षक थाना पहाड़ी  गुलाब त्रिपाठी की संयुक्त टीमों द्वारा मुखबिर की सूचना पर समय 05.15 बजे सुबह कुचारम मोड पुलिया के पास बहद ग्राम कुचारम से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित नामजद अभियुक्त 1. निर्मल मिश्रा पुत्र कृष्णावतार उर्फ वैकल मिश्रा निवासी ग्राम दरसेडा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट व विवेचना से प्रकाश में आय़े अभियुक्त मुन्ना केटव पुत्र धर्मपाल निवासी भिटरिया थाना मऊ जनपद चित्रकूट को आलाकत्ल  01 अदद  तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया।   

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त निर्मल मिश्रा उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि हमारी  मृतक गौरीशंकर से मुकदमें बाजी होने के कारण अंदरुनी रंजिश रहती थी जिस कारण से मैने मुन्ना केवट पुत्र धर्मपाल निवासी भिटरिया थाना मऊ जनपद चित्रकूट व उसके भतीजे देवीलाल पुत्र बच्चन केवट निवासी भिटरिया थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गौरीशंकर की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में सुपारी दिया था । अवैध तमंचा बरामदगी के सम्बन्ध में थाना पहाड़ी में अभियुक्त मुन्ना केवट उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 80/22 धारा  03/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

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