व्यापारी कराएं अपना जीएसटी पंजीयन:डीएम
व्यापार बन्धु की बैठक संपन्न
स्वतंत्र प्रभात-
देवरिया, 30 जुलाई जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आज विकास भवन स्थित गांधी सभागार में व्यापार बंधु की बैठक हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने व्यापार बंधुओं से जीएसटी पंजीयन विशेष जागरूकता अभियान 2022 के तहत पंजीकरण करा विभिन्न प्रकार के लाभ उठाने का अनुरोध किया।
जिलाधिकारी ने बताया कि जीएसटी पंजीयन के साथ ही पंजीकृत व्यापारी को बिना प्रीमियम के दस लाख रुपए की व्यापारी दुर्घटना बीमा का लाभ उपलब्ध हो जाएगा। अंतर राज्यीय माल/सेवा आपूर्ति हेतु जीएसटी पंजीयन की अनिवार्यता है। वित्तीय संस्थानों, बैंकों से लोन प्राप्त करने में सहायता मिलती है। शासकीय, अर्धशासकीय विभागों में सप्लाई वर्क आर्डर के लिए भी जीएसटी पंजीयन आवश्यक है। जिलाधिकारी ने बताया कि जीएसटी प्रणाली अत्यंत सरल है और इससे जुड़े समस्त कार्य घर बैठे ऑनलाइन किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि जीएसटी पंजीयन ऑनलाइन www.gst.gov.in पर किया जा सकता है।
पूर्व विधायक व उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रांतीय उपाध्यक्ष रविंद्र प्रताप मल्ल ने व्यापारियों की प्रमुख समस्याओं को उठाया। जनपद व्यापार मंडल के अध्यक्ष अखिलेश जायसवाल ने परमार्थी पोखरा तथा न्यू कॉलोनी में यूरिनल सुविधायुक्त शौचालय बनाने की मांग की । विष्णु अग्रवाल द्वारा कसया ढाले के पास लगने वाले जाम की समस्या उठायी गई, जिस पर जिलाधिकारी ने रेलवे रैक पॉइंट को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए रेलवे से पत्राचार करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त प्रमुख बाजारों में प्रकाश व सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए व्यापार बंधु को आश्वस्त किया।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी रवींद्र कुमार, उपायुक्त वाणिज्य कर पंकज लाल, एलडीएम अरुणेश कुमार, व्यापारी नेता पुरषोत्तम मरोदिया, सुबोध जयसवाल, प्रेम कुमार अग्रवाल ,अमित कुमार सिंह संदीप कुमार बरनवाल सहित विभिन्न लोग उपस्थित रहे।
जीएसटी पंजीयन के साथ मिला इंश्योरेंस बना सहारा
जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि जीएसटी पंजीयन के साथ मिलने वाला इंश्योरेंस अत्यंत उपयोगी है। मेसर्स तिवारी ब्रदर्स, सुविखर देवरिया के फर्म स्वामी प्रमोद शंकर तिवारी की मृत्यु के उपरांत उनकी पत्नी मंजू देवी को दस लाख रुपए का इंश्योरेंस लाभ मिला। इसी प्रकार मेसर्स प्रताप ट्रेडर्स, गरल पार, देवरिया के फर्म स्वामी अजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात उनके आश्रित विनोद कुमार सिंह को दस लाख रुपये जीएसटी पंजीयन के साथ बिना किसी प्रीमियम के मिलने वाले दुर्घटना बीमा योजना के तहत मिला। इस धनराशि से दिवंगत व्यापारियों के परिजनों को आर्थिक संबल मिला है।
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