दीवानी न्यायालय परिसर व अन्य विभागों में 13 जुलाई, 2024 दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा

दीवानी न्यायालय परिसर व अन्य विभागों में 13 जुलाई, 2024 दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा

मीरजापुर। गुरुवार को नवागत सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण / अपर जनपद न्यायाधीश श्री विनय आर्या ने बताया कि दिनांक 13 जुलाई, 2024 को पूर्वान्ह 10.00 बजे से दीवानी न्यायालय परिसर में माननीय मुख्य न्यायाधिपति सर्वोच्च न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन माननीय जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मीरजापुर की अध्यक्षता में किया जायेगा। उन्होने यह भी बताया कि दिनांक- 13 जुलाई 2024 को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दीवानी न्यायालय परिसर, परिवार न्यायालय, मोटर वाहन दुर्घटना अधिकरण न्यायालय, बाह्य न्यायालय चुनार, बाह्य न्यायालय मड़िहान एवं सभी चारो तहसीलों के प्रागंण में आयोजित किया जायेगा।
 
उन्होने राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए समस्त न्यायिक अधिकारीगण, राजस्व विभागों के समस्त प्रशासनिक अधिकारीगण (नोडल) एवं बैंको के वरिष्ठ अधिकारीगणों की बैठके आहूत करने और राष्ट्रीय लोक अदालत का व्यापक प्रचार प्रसार कराने का निर्देश दिये और प्रशासन के समस्त विभागो के अधिकारीगण / नोडल अधिकारीगण से अपेक्षा करते है कि विभागों में लम्बित मुकदमों के अतिरिक्त प्री-लिटिगेशन मामलों / प्रकरणों को तथा बैंक ऋण प्री-लिटिगेशन मामलों को अधिक से अधिक संख्या में निस्तारण कराना सुनिश्चित करेंगे। यह भी बताया कि विशेष तौर पर इस राष्ट्रीय लोक अदालत में आर्बीट्रेशन के लम्बित मुकदमों / मामलें, पारिवारिक / वैवाहिक मुकदमों, सिविल/बटवारा के मुकदमों व चेक बाउन्स के मुकदमों व लघु आपराधिक मुकदमों एवं ई-चालानी मुकदमों को सुलह-समझौते के आधार पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में निस्तारण कराने एवं वादकारियों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने का प्रयास है।
 
नवागत सचिव/अपर जनपद न्यायाधीश डीएलएसए श्री विनय आर्या ने जनपद के समस्त अधिवक्तागण एवं वादकारियों से अनुरोध करते हुए कहा कि दिनांक 13 जुलाई, 2024 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मुकदमो, ई-चालानो का निस्तारण करावें। साथ ही यह भी बताया कि ऐसे विवाद /मामलें/पति-पत्नी के विवाद जो अभी तक न्यायालय में दाखिल नहीं हुये है जैसेः- बैंक ऋण वसूली (एन.पी.ए. खाता), अन्य विभागों के प्रकरण एवं वैवाहिक प्री-लिटीगेशन स्तर के सभी मामलों को निस्तारित कराये जाने का प्रयास किया जायेगा। इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मीरजापुर के कार्यालय में स्थापित फन्ट आफिस पर किसी भी कार्य दिवस में पक्षकार स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते है।

About The Author

Post Comment

Comment List

आपका शहर

श्रम मानक तय करे सरकार, श्रमिकों का शोषण नहीं किया जाना चाहिए।: सुप्रीम कोर्ट। श्रम मानक तय करे सरकार, श्रमिकों का शोषण नहीं किया जाना चाहिए।: सुप्रीम कोर्ट।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जल आयोग द्वारा दो एडहॉक कर्मचारियों को अचानक बर्ख़ास्त कर देने के ख़िलाफ़ याचिका...

अंतर्राष्ट्रीय

Online Channel

साहित्य ज्योतिष

संजीव-नी।
संजीव-नी।
संजीव -नी।
संजीव-नी।
संजीव-नी|