व्यापारियों एवं आढ़तियों के साथ व्यापार की अवधि प्रातः 05 बजे से प्रातः 08 बजे तक निर्धारित:-डीएम

व्यापारियों एवं आढ़तियों के साथ व्यापार की अवधि प्रातः 05 बजे से प्रातः 08 बजे तक निर्धारित:-डीएम

व्यापारियों एवं आढ़तियों के साथ व्यापार की अवधि प्रातः 05 बजे से प्रातः 08 बजे तक निर्धारित:-डीएम घर-घर सुविधा के तहत समस्या या शिकायत के लिए क0रूम नं0 05852-233704 पर सम्पर्क करेंः-खरे जनपद में पंजीकृत 50,355 श्रमिकों के खाते में रू0 1,000/-प्रतिमाह भेजें जायेगें:- जिलाधिकारी पात्र गृहस्थी कार्ड एवं मनरेगा जाॅबकार्ड धारक, श्रम एवं नगर

व्यापारियों एवं आढ़तियों के साथ व्यापार की अवधि प्रातः 05 बजे से प्रातः 08 बजे तक निर्धारित:-डीएम

घर-घर सुविधा के तहत समस्या या शिकायत के लिए क0रूम नं0 05852-233704 पर सम्पर्क करेंः-खरे


जनपद में पंजीकृत 50,355 श्रमिकों के खाते में रू0 1,000/-प्रतिमाह भेजें जायेगें:- जिलाधिकारी


पात्र गृहस्थी कार्ड एवं मनरेगा जाॅबकार्ड धारक, श्रम एवं नगर विकास में पंजीकृत श्रमिकों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जायेगा:-पुलकित खरे


हरदोई। जिलाधिकारी पुलकित खरे ने कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु घोषित लाॅकडाउन की अवधि में सभी आवश्यक सेवाएं सुचारू रूप से जारी रखने, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति जनता तक पहुंचाने तथा जनस्वास्थ्य के हितों को ध्यान में रखते हुए लाॅकडाउन का कड़ाई से पालन कराने हेतु जनपद में निम्न व्यवस्था/प्रबन्ध किय गये है। उन्होने अवगत कराया कि कोरोना वायरस के संक्रमण के संबंध में शिकायतों, समस्याओं एवं सुझावों के संबंध में कलेक्टेªट में अपर जिलाधिकारी के कार्यालय में कण्ट्रोल रूम नं0-05852-234629 स्थापित किया गया है और कण्ट्रोल रूम का नोडल अधिकारी अतिरिक्त मजिस्टेªट मायाशंकर यादव मो0नं0-9454416613, सह नोडल अधि0अभि0 जल निगम अरविन्द कुमार त्रिपाठी मो0नं0-9473942557 को बनाया गया है, पशु चिकित्सा एवं पशु आहार की व्यवस्था के लिए पशु चिकित्सालय में कण्ट्रोल रूम नं0- 05852-234036 बनाया गया है जिसके नोडल अधिकारी उप मु0पशु चि0अ0डा0 प्रकाशवीर नं0-8887830154 बनाया गया है तथा पशुओं से संबंधित किसी भी समस्या के संबंध में मुख्य पशु चि0अ0 डा0जेएन पाण्डेय के मो0नं0- 9415214937 पर संपर्क किया जा सकता है।उन्होने बताया कि मण्डी समितियों में सामान्यतः फल, सब्जी एवं खाद्यान्न जनपद के विभिन्न क्षेत्रों अथवा आस-पास के जनपदों एवं अन्य राज्यों से भी आते है, ऐसी सामग्रियों को ट्रकों एवं छोटे वाहनों में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सुविधाओं के माध्यम सेमण्डी में उत्पाद आते है, इसलिए मण्डी समितियों में आने -जाने वाले ऐसे वाहनों को न रोका जाये, इसके अतिरिक्त मण्डी परिसर में सामान उतारने और विक्रय/ विनियमन की व्यवस्था एवं सोशल डिस्टेन्श बनाये रखने हेतु हरदोई में मण्डी सचिव बबलू लाल नं0-9452195204, उप निरीक्षक रामसुखारी नं0-8630453493, शाहाबाद में मण्डी सचिव राम जी नं0-6392882623, उप निरीक्षक अनुपम भदौरिया नं0-8840312311, सण्डीला में मण्डी सचिव अशोक कुमार नं0-9450392691, उप निरीक्षक अनिल सक्सेना नं0-8755481329, साण्डी में मण्डी सचिव अमित कुमार नं0-9455139850, उप निरीक्षक कृपा शंकर सिंह नं0-9451073784 तथा माधौगंज में मण्डी निरीक्षक विजय पाल सिंह नं0- 8707228659 एवं उप निरीक्षक धीरेन्द्र कुमार नं0-7839859957 की डियुटी लगायी गयी है और निर्देश दिये गये है कि छोटे-छोटे विक्रेताओं द्वारा आम उपभोक्ताओं को मण्डियों में सीधे बेंचने से रोका जायें व आवश्यक सेवाओं के निष्पादन में मण्डी समिति के जो अधिकारी/कर्मचारी एवं वाहन लगे है उन्हें ग्रीन पास निर्धारित प्रारूप पर निर्गत करायें तथा मण्डी में आने वाले व्यापारियों एवं बड़े आढ़तियों के साथ व्यापार की अवधि प्रातः 05 बजे से प्रातः 08 बजे तक निर्धारित कर दी गयी है और इसके लिए क्षेत्राधिकारी एवं तहसीलदार नियमित रूप से प्रातः मण्डी का औचक निरीक्षणकरेगें और भीड़ द्वारा सोशल डिस्टेन्श का पालन न होने की दशा में मण्डी सचिव के विरूद्व कार्यवाही हेतु आख्या प्रेषित करेगें तथा मण्डी में आने वाली सामग्रियों की कालाबाजारी रोकने के लिए मण्डी सचिव जिम्मेदार होगें।


जिलाधिकारी ने बताया कि दैनिक वस्तुओं को आमजन तक पहुंचाने हेतु घर-घर सुविधा कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसके तहत सभी नगरों के प्रत्येक वार्ड में किरान, फल, सब्जी की दुकानों, मेडिकल स्टोर एवं ई रिक्शा को चिन्हित कर उनके नाम व मोबाइल नं0 के पम्पलेट छपवाकर तथा मीडियाा के माध्यम से संबंधित वार्ड के अखबारों में रखवाकर प्रसारित कराया गया है जिससे आमजन अपने वार्ड में घर बैठे दुकानदारों को मोबाइनल फोन कर उक्त सुविधा का लाभ उठा सकते है। उन्होने कहा है कि घर -घर सामग्रियों आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ता वेण्डर वाहन में 02 से अधिक एवं हस्तचलित वाहन पर 01 से अधिक आपूर्तिकर्ता न हों तथा इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में के लिए भी ऐसी व्यवस्था की गयी है जिससे किराना, फल, सब्जी आदि ट्रकों के माध्यम से गांव तक पहुंचाई जा रही है। श्री खरे ने कहा कि लाॅकडाउन के दौरान दैनिक उपयोगी सामग्रियों जैसे गेहूं, चावल, आटा, बेसन, मैदा, दाल, तेल, घी, डालडा, साबुन, टूथपेस्ट, समस्त मेवा, आलू समस्त प्रकार की सब्जियां, फल, दूध तथा पेट्रोलियम पदार्थ, एलपीजी, पशुओं के चारे से संबंधित पशु आहार, भूसा, चिकित्सीय उपकरण, दवाओं, सोडियम, हाइपोक्लोराइड, कलोरीन, ब्लीचिंग पाउडर तथा अन्य प्रकार के कैमिकल्स जो फर्श क्लीन/सेनेटाइजर में प्रयोग जाने वाले हैं, इनकी गाड़ियो को जनपद के बार्डर या जनपद के अन्दर लाने-ले जाने हेतु प्रतिबंध एवं निषेधाज्ञा से पूर्णतया मुक्त रखने के निर्देश पूर्व में जारी किये जा चुके है और घर-घर सुविधा कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी भी समस्या या शिकायत के लिए आमजन कण्ट्रोल रूम नं0-05852-233704 पर सम्पर्क कर सकते है।


जिलाधिकारी ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत माह अप्रैल 2020 में होेने वाले खाद्यान्न वितरण में गत माहों की अपेक्षा कतिपय परिवर्तन किये गये है जिसके तहत माह अप्रैल में खाद्यान्न का वतरण 01 अप्रैल 2020 से प्रारम्भ किया गया है तथा माह अप्रैल में समस्त अन्त्योदय अन्न योजना के कार्डधारकों को अनुमन्य खाद्यान्न का कोई मूल्य नहीं लिया जायेगा और उन पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को अनुमन्य खाद्यान्न निःशुल्क प्रदान किया जायेगा, जो मनरेगा जाब कार्डधारक अथवा श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक है एवं नगर विकास विभाग में पंजीकृत दिहाड़ी मजदूर है। पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त करने से पूर्व अपना मनरेगा जाॅब कार्ड नम्बर अथवा श्रम व नगर विकास विभाग में पंजीकरण का प्रमाण देना होगा और निःशुल्क वितरण का विवरण उचित दर विक्रेता द्वारा निर्धारित प्रारूप पर रखना होगा तथा ई-पास मशीनों में निःशुल्क लाभार्थियों को चिन्हित करने हेतु किये गये प्राविधान के अनुसार वितरण के समय फ्लैग किया जायेगा तथा उचित दर दुकान पर भीड़ इकट्ठी न हो और सोशल डिस्टेन्सिंग को बनाये रखने के लिए दो उपभोक्ताओं के मध्य कम से कम 01 मीटर की दूरी रखी जाये और दुकान पर एक समय में पांच से अधिक उपभोक्ता न आयें। उन्होने बताया कि शासन के निर्देशानुसार जनपद में पंजीकृत 50,355 श्रमिकों को उनके खाते में रू0 1,000/-प्रतिमाह डा0बी0टी0 के माध्यम से भेजें जायेगें, इसके अतिरिक्त पटरी दुकानदार, वेण्डर, रिक्शा, इक्का, तांगा चालक, टैम्पों, आटो, ई-रिक्शा चालक, दैनिक दिहाड़ी मजदूर, पल्लेदारी करने वाले, ठेलिया चलाने वाले व्यक्तियों का भी चिन्हिाकन कराया जा रहा है और शासन के आदेशानुसार उन्हें भी रू0- 1,000/-की धनराशि प्रतिमाह उपलब्ध कराई जायेगी।


श्री खरे ने बताया कि गन्ने की कटाई हेतु श्रमिकों के आने जाने, आउट सेण्टरों और शुगर मिल के गेटों पर गन्ने जो लाने ले जाने, चीनी मिलों के श्रमिकों और कर्मचारियों को डियुटी पर आने जाने, पीपी बैग ओर अन्य पैकिंग सामग्री को बाहर ले जाने, चीनी निर्माण प्रक्रिया में उपयोग किये जाने वाले चूने, सल्फर को लाने तथा गुड़, इना एवं इथेनाल को बाहर से लाने ले जाने के लिए व्यक्तियों, कार्मिकों, आवश्यक वस्तुओं एवं माहवाहक वाहनों को छूट रहेगी और इसके लिए जिला गन्ना अधिकारी सना आफरीन द्वारा चीनी मिलों से समन्वय बना कर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इसके अलावा रबी फसलों की कटाई-मड़ाई हेतु आवश्यक कम्बाईन, हारवेस्टर रीपर, स्ट्रा रीपअ, थ्रेशर, ट्रैक्टर, ट्राली एवं अन्यस संगत कृषि उपकरणों के प्रयोग के आवागमन की अनुमति रहेगी तथा इन यंत्रों के संचालन हेतु आवश्यक वाहन चालक, तकनीशियन व श्रमिकों को भी अनुमति प्रदान की जायेगी तथा जिला कृषि अधिकारी अन्तरजनपदीय आवागमन की अनुमति पास जारी करायेगें और इस व्यवस्था हेतु विकास भवन में एक कृषि कण्ट्रोल रूम नं0-05852-232056 बनाया गया है जिसके नोडल अधिकारी जिला कृषि अधिकारी डा0 उमेश शाहू होगें, कण्ट्रोल रूम 24 घंटे कार्यरत रहेगा तथा कृषक अपनी समस्या निवारण हेतु उक्त कण्ट्रोल रूम नम्बर पर संपर्क कर सकते हैं। 


जिलाधिकारी ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार चावल मिल स्वामियों को मिल संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है और इसके लिए वहां पर न्यूनतम आवश्यक श्रमिकों व स्टाफ को लाॅकडाउन अवधि के लिए आवागमन हेतु पास निर्गत किये जोयगें साथ ही चावल मिलों द्वारा सी0एम0आर0 पे्रषण में प्रयुक्त किये जाने वाले वाहनों को भी आवागमन हेतु पास निर्गत किये जायेगें, और इस व्यवस्था के संचालन के लिए जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी नं0-9454416606 को नोडल अधिकारी बनाया गया हैं। उन्होने कहा कि निरीक्षण के दौरान यह देखा गया है कि बैंकों के सामने लगी लाइनों में सोशल डिस्टेन्स का पालन नहीं किया जा रहा है, इसलिए समस्त बैंक प्रबंधकों की जिम्मेदारी होगी कि 01 मीटर की दूरी पर गोले बनाकर कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु सोशल डिस्टेन्स का पालन करायें, इसके अतिरिक्त बैंकों में कार्यरत 422 बैंक को-आर्डिनेटर की सूची उनके नाम, कार्यक्षेत्र व मोबाइल नम्बर सहित प्रसारित करायें ताकि कोई भी खाता धारक इनके माध्यम से अपने खाते से रू0- 20,000/- तक की धनराशि निकाल सकें। श्री खरे ने कहा कि जिला प्रशासन सभी के स्वास्थ्य की कामना करते हुए जनमानस से इस विषम स्थिति में आवश्यक सहयोग करने तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों से सतर्कता व सावधानी पूर्वक अपने कर्तव्यों एवं दायित्यों का निर्वहन करने की अपेक्षा की जाती हैैं।

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