प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत आवंटित निःशुल्क राशन वितरण 14 सितंबर से शुरू होकर 20 सितंबर तक होगा वितरण ​​​​​​​

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत आवंटित निःशुल्क राशन वितरण 14 सितंबर से शुरू होकर 20 सितंबर तक होगा वितरण ​​​​​​​

जिलाधिकारी ने कहा किसी उचित दर विक्रेता के द्वारा खाद्यान्न वितरण के सम्बन्ध में घटतौली अनियमितता किये जाने की शिकायत प्रकाश में आती है, तो उसके विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी 


स्वतंत्र प्रभात

गोंडा जिलाधिकारी डॉ उज्जवल कुमार ने बताया कि आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग, उप्र जवाहर भवन लखनऊ  द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत आच्छादित अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों से सम्बद्ध प्रत्येक यूनिट पर माह जुलाई 2022 के सापेक्ष आवंटित 5 किग्रा प्रति यूनिट चावल का मुफ्त वितरण14 सितंबर से 20 सितंबर के मध्य वितरण हेतु कुछ निर्देश जारी हुए है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत आवंटित चावल का निःशुल्क वितरण दिनांक 14 सितंबर से शुरू होकर दिनांक 20 सितंबर तक सम्पन्न होगा। इस अवधि में अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डो से सम्बद्ध यूनिटों पर 5 किग्रा चावल प्रति यूनिट का निःशुल्क वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित किया जायेगा। राशन कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत चावल प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

इस योजनान्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि आगामी 20 सितंबर तक होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा। कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत आवश्यक वस्तुओं का निर्वाध रूप से वितरण सुनिश्चित कराने हेतु उचित दर विक्रेताओं द्वारा द्वितीय वितरण चक्र के दौरान भी खाद्यान्न का वितरण कार्य सुबह 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक सुनिश्चित किया जायेगा। आवश्यक वस्तुओं का वितरण निर्बाध रूप से सुनिश्चित कराने एवं व्यावर्तन तथा कालाबाजारी रोकने हेतु समस्त उचित दर विक्रेताओं की दुकानों पर विकास विभाग, राजस्व विभाग, बाल विकास विभाग तथा नगरीय निकाय के अधिकारियों / कर्मचारियों की ड्यूटी नोडल अधिकारी के रूप में इस निर्देश के साथ लगायी गयी है

कि नामित सभी नोडल अधिकारीगण सम्बन्धित दुकान पर अपनी उपस्थिति व अपनी देखरेख में सम्बन्धित कार्डधारकों में खाद्यान्न का वितरण नियमानुसार कराना जाना सुनिश्चित करेगें, साथ ही प्रत्येक 8 से 10 दुकानों पर ब्लॉक / तहसील / जिला स्तरीय अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित करते हुए नियत तिथियों में भ्रमणशील रहकर नियमानुसार खाद्यान्न वितरण कराये जाने एवं पर्यवेक्षणीय अधिकारियों / नोडल अधिकारियों से वितरण आख्याएं प्राप्त कर सम्बन्धित तहसील के आपूर्ति कार्यालय अथवा उपजिलाधिकारी को उपलब्ध करायेगें। सम्बन्धित तहसील के क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक द्वारा वितरण की रिपोर्ट संकलित करते हुए

जिला पूर्ति कार्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा। नामित समस्त पर्यवेक्षणीय अधिकारी एवं नोडल अधिकारी उपर्युक्त दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करेगें। जिलाधिकारी ने कहा कि किसी उपभोक्ता या जनसामान्य को किसी विक्रेता के विरूद्ध किसी प्रकार की शिकयात हो तो जिला पूर्ति कार्यालय / सम्बन्धित तहसील के उप जिलाधिकारी के कार्यालय से सम्पर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यदि किसी उचित दर विक्रेता के द्वारा खाद्यान्न वितरण के सम्बन्ध में घटतौली/अनियमितता किये जाने की शिकायत प्रकाश में आती है, तो उसके विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

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