Recruitment rules for government jobs cannot be changed midway
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सरकारी नौकरियों के लिए बीच में नहीं बदले जा सकते भर्ती नियम-। सुप्रीम कोर्ट।

सरकारी नौकरियों के लिए बीच में नहीं बदले जा सकते भर्ती नियम-। सुप्रीम कोर्ट। नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने गुरुवार को सरकारी नौकरियों में भर्ती को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती नियमों को बीच में नहीं बदला जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने अपने...
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