चलेगा बुलडोजर जमीदोज होंगे पक्के घर

हाईकोर्ट ने दिया खलिहान की जमीन खाली करने का आदेश, हड़कंप

चलेगा बुलडोजर जमीदोज होंगे पक्के घर

बाराबंकी-
 
 पंचायत की बेशकीमती खलिहान की जमीन पर आधा दर्जन बने घर गिराए जाएंगे एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान ने भूमि को कब्जा मुक्त कराने का जिला प्रसाशन को शख्त आदेश देते हुए 15 दिन में कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा है ।
 
हाईकोर्ट के अधिवक्ता फारूक अयूब ने बताया कि तहसील रासनेहीघाट क्षेत्र के बड़नपुर गाँव में खलिहान की बेशकीमती जमीन पर आधा दर्जन दबंग लोगों ने पहले कब्जा किया उसके बाद उस पर पक्के घर बना लिया।
 
बताया कि गांव के अब्दुल हक पुत्र जहीरूल हक ने इस मामले की शिकायत 10 साल पूर्व तहसील प्रसाशन रामसनेहीघाट में किया था। बताया कि 27 मई 2013 को तहसील प्रसाशन ने खलिहान की भूमि को खाली करने का फैसला दिया था।
 
लेकिन इसे अमल में नही लाया गया। इससे खिन्न वादी मुकदमा ने हाईकोर्ट जाकर जनहित याचिका के अधिवक्ता फारूक अयूब ने मामले का पक्ष रखा इस पर उच्चन्यायालय ने मामले को सुनकर जिला प्रसाशन को आदेश दिया है कि तत्काल खलिहान की भूमि को कब्जा मुक्त किया जाए।
 
आदेश के अनुपालन में राजस्व विभाग की एक टीम बुधवार को गांव पहुच कर पैमाइस किया बताया कि 2 दिवस में जमीन को खाली करा लिया जाएगा। आदेश के बाद गांव पहुची राजस्व टीम ने जैसे ही पैमाइश शुरू किया गांव में हड़कंप मच गया ।                    
        

अधिवक्ता ने मजबूती से रखा पक्ष

 
जाने माने अधिवक्ता फारूक अय्यूब ने जनहित की याचिका में मजबूती से पक्ष रखते हुए 10 साल से चल रहे विवाद का अंत कराया ।
 
जानकारी के मुताबिक तहसील रामसनेहीघाट की पंचायत बड़नपुर में यह विवाद लंबे समय से चल रहा है इसको लेकर दो पक्षो में तनाव भी चल रहा था। जब यह मामला अधिवक्ता फारूक अय्यूब के पास पहुचा वादी मुकदमा ने बताया कि जनहित के यह मामला वह लड़ना चाहता था
 
लेकिन पैसो का इन्तिजाम नही था। लिहाजा अधिवक्ता ने जनहित में वादी की मदद करते हुए कहा कि यह मामला फ्री लड़ कर जिताया जाएगा। ग्रामीणों ने वकील फारूक अय्यूब का आभार व्यक्त किया है।

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