गैंगस्टर के आरोपी को 2 साल की सजा के साथ 5000 का लगा जुर्माना

गैंगस्टर के आरोपी को 2 साल की सजा के साथ 5000 का लगा जुर्माना

मिल्कीपुर अयोध्या। थाना कोतवाली इनायत नगर प्रभारी निरीक्षक अमरजीत सिंह बीते 8 सितंबर 2022 को क्षेत्र में गस्त कर रहे थे। तभी उन्हें जानकारी मिली थी कि तरमा गांव निवासी विश्राम चौहान और अब्बूपुर निवासी राजेश चौहान संगठित गिरोह बनाकर मोटरसाइकिलों की चोरी के साथ अवैध गांजा की बिक्री करते हैं। विश्राम चौहान गैंग का लीडर है। 
प्रभारी निरीक्षक ने दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध गिरोह बंद अधिनियम की धाराओं में प्राथमिक की दर्ज  कराया था। दोनों अभियुक्त जेल में निरुद्ध है। विश्राम चौहान के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली अलग करके विशेष न्यायधीश गैंगस्टर कोर्ट महेंद्र कुमार ने 25 जुलाई को अभियुक्तों को जेल से तलब कर सुनवाई की।
सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने पत्रावली पर मौजूद सबूत के आधार पर विश्राम चौहान को दोषी पाया। अभियोजन व बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद न्यायाधीश महेंद्र कुमार ने विश्राम चौहान को 2 वर्ष का कठोर कर आवास की सजा सुनाई है। साथ ही 5000 हजार रुपए जुर्माना  से भी दंडित किया है। अभियुक्त को फैसला सुनाने के बाद सजा काटने के लिए मंडल कारागार भेज दिया है।

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