मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान" कार्यशाला का डीएम ने दिव्यता व भव्यता के साथ किया शुभारंभ
"हर कदम उद्यमिता की ओर,हर युवा आत्म निर्भरता की ओर"-जिलाधिकारी
सीएम युवा के अंतर्गत 21 से 40 वर्ष के न्यूनतम 8वीं पास युवाओं को 05 लाख तक ब्याज मुक्त एवं बिना गारंटी के ऋण प्राप्त करने हेतु करें आवेदन -सीडीओ
जनपद भदोही के शिक्षित व प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोडकर नये सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजित करने हेतु करें आवेदन-उपायुक्त उद्योग
भदोही - प्रदेश सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी योजना "मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान" का प्रारम्भ किया गया है, जिसके क्रम में केएनपीजी सभागार ज्ञानपुर में जनपद स्तरीय वृहद कार्यशाला का आयोजन किया गया। वर्कशाप का शुभारम्भ जिलाधिकारी विशाल सिंह, मुख्य विकास अधिकारी डॉ शिवाकांत द्विवेदी द्वारा किया गया।उक्त वर्कशाप में प्रातः 11 बजे से अपरान्ह 04 बजे तक लगभग 400 से अधिक विभिन्न विभागों (यथा- आई०टी०आई०, खादी ग्रामोद्योग, आर०सेटी, एन०आर०एल०एम०, जन शिक्षण संस्थान इत्यादि) के अन्तर्गत प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का ऑनलाइन /आफलाइन पंजीयन कराया गया तथा उनको वर्कशाप के माध्यम से जागरूक कराया गया।
जिलाधिकारी विशाल सिंह ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत युवा अपनी पसंद के इंडस्ट्री को चुने व प्रोजेक्ट बनाकर जिला उद्योग कार्यालय में जमा करें और बैंक से ₹5 लाख तक ब्याज मुक्त एवं बिना गारंटी के ऋण प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि हर गांव को एक क्लस्टर के रूप में डेवलप किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि "हर कदम उद्यमिता की ओर,हर युवा आत्म निर्भरता की ओर" पर फोकस किया जा रहा है।
मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि सीएम युवा अभियान के अंतर्गत 21 से 40 वर्ष के न्यूनतम आठवीं पास एक लाख युवाओं को प्रतिवर्ष तथा 10 वर्ष में कुल 10 लाख युवाओं को रोजगार की अवसर उपलब्ध कराया जाएगा।
तत्पश्चात लखनऊ से आये हुए विशेषज्ञों रवि गुप्ता, रविन्द्र चौधरी नॉलेज पार्टनर द्वारा दो चरणों में पी०पी०टी० के माध्यम से विस्तृत रूप से योजना की जानकारी प्रदान की गई तथा उपायुक्त उद्योग भदोही आशुतोष सहाय पाठक द्वारा योजना के बारे में जानकारी प्रदान की गई तथा विभिन्न विभागों के अन्तर्गत आने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिक से अधिक संख्या में पंजीकरण कराने हेतु अपील की गई। उक्त कार्यशाला में उपायुक्त उद्योग कार्यालय स्टाफ,बैंक अधिकारी तथा अन्य संबन्धित विभागों के अधिकारी इत्यादि द्वारा उक्त कार्यशाला में प्रतिभाग कर उपस्थित अभ्यर्थियों को प्रदेश सरकार के उक्त अभियान के संबन्ध में जागरूक / प्रोत्साहित किया गया। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा योजना के विषय में विस्तृत जानकारी दी गयी।
डिप्टी कमिशनर ईडस्ट्रीज आशुतोष सहाय पाठक ने जनपदवासियों को अवगत कराते हुए बताया कि शासन द्वारा "मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान का प्रख्यापन किया गया है। योजनान्तर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को गति प्रदान करते हुये इन उद्योगो को प्रोत्साहित करने एवं इस क्षेत्र से अधिक से अधिक रोजगार सृजित किये जाने तथा प्रदेश में पूंजी निवेश को आकर्षित करने हेतु प्रतिवर्ष 01 लाख नई सूक्ष्म इकाइयों स्थापित किये जाने के लक्ष्य के साथ मिशन मोड में आगामी 10 वर्षों की समयावधि में कुल 10 लाख नई सूक्ष्म इकाइयों स्थापित किये जाने के महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति हेतु मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान का प्रतिपादन किया गया है।
इस प्रकार योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के शिक्षित व प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोडकर नये सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजित करना है। योजनान्तर्गत पात्र हेतु आवेदक जनपद का निवासी हो, आवेदक की आयु सीमा 21 वर्ष से 40 वर्ष हो, आवेदक की शैक्षिक योग्यता न्यूनतम 8 उत्तीण हो। इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण अथवा समकक्ष को वरीयता दी जायेगी तथा आवेदक सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षण योजनाओं जैसे विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना, अनुसूचित जाति/जनजाति प्रशिक्षण योजना, अन्य पिछडा वर्ग प्रशिक्षण योजना, उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेण्ट मिशन द्वारा संचालित कौशल उन्नयन आदि में प्रशिक्षित हो अथवा किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय व शैक्षणिक संस्थान से कौशल संबंधी सर्टीफिकेट कोर्स, डिप्लोमा, डिग्री प्राप्त हो।
योजनान्तर्गत उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की अधिकतम रू0 05.00 लाख तक की परियोजनाओं के ऋण पर अनुदान निर्धारित किया जायेगा। रू0 05.00 लाख से अधिक रू0 10.00 लाख तक परियोजना लागत वाली इकाइयों में ऋण/वित्त की व्यवस्था लाभार्थी को स्वयं के श्रोतो से करनी होगी, जिसके सापेक्ष कोई अनुदान देय नही होगा। लाभार्थी को परियोजना लागत अथवा अधिकतम रू० 05.00 जो भी कम हो का 10 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में दिया जायेगा। परियोजना लागत्त अथवा अधिकतम रू0 05.00 लाख जो भी कम हो के सापेक्ष बैंक/वित्तीय संस्था से लिये गये ऋण के शत-प्रतिशत ब्याज का उपादान वित्त पोषण की तिथि से अगले 4 वर्षों के लिये दिया जायेगा। सीजीटीएमएसई कवरेज हेतु आवश्यक धनराशि का वहन भी 4 वर्षों तक राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। अधिक जानकारी हेतु कार्यालय जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र भदोही में किसी भी कार्यदिवस में सम्पर्क कर सकते हैं।
कार्यशाला में डीपीआरओ संजय मिश्रा, एलडीएम अभिषेक कुमार,जिला सूचना अधिकारी डॉ पंकज कुमार, जिला सेवायोजन अधिकारी शिवानी मिश्रा, एक्सईएन पीडब्ल्यूडी जैनुराम सहित लाभार्थी का उपस्थित रहे।अन्त में खादी व ग्रामोद्योग कार्यालय के सहायक विकास अधिकारी पवन कुमार द्वारा कार्यशाला में उपस्थित सभी अधिकारीगण एवं समस्त अभ्यर्थियों का सधन्यवाद ज्ञापित करते हुए कार्यशाला का समापन किया गया।
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