कानपुर में बलात्कार मामले में बरी हुआ शुद्ध प्लस मालिक का बेटा सुनील खेमका
शादी के नाम पर यौन शोषण रेप के आरोपी सुनील खेमका को मिला सबूत के अभाव में बरी होने का मौका
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कानपुर। आज यहां शुक्रवार को न्यायालय ने जाने-माने उद्यमी और शुद्ध प्लस पान मसाला के मालिक सुनील खेमका के बेटे आयुष खेमका को बलात्कार के केस से बरी कर दिया। कानपुर कोर्ट ने उसे यह लाभ सबूतों के अभाव में मिला। घटनाक्रम के मुताबिक 2019 में एक युवती ने आयुष खेमका पर शादी का झांसा देकर रेप का आरोप लगाते हुए कल्याणपुर थाने में एफ आई आर दर्ज कराई थी। केस का ट्रायल पूरा होने पर आठ कलियां मामला एडीजे योगेश कुमार की कोर्ट में चल रहा था।
मार्च, 2019 में कल्याणपुर इंदिरा नगर के एक अपार्टमेंट में रहने वाली लड़की द्वारा इस मामले में सुनील के माता-पिता पर भी मारपीट का आरोप लगाया गया था। इस लड़की द्वारा दर्द कराई गई रिपोर्ट में कहा था कि आयुष खेमका ने उसके साथ फेसबुक पर दोस्ती की। इसके बाद हम दोनों के बीच चैट होने लगी। एक दिन आयुष ने मुझसे मिलने को कहा। इसके बाद हम दोनों मिले और फिर कई मुलाकातें हुईं।
लड़की के मुताबिक इस दौरान आयुष ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। आयुष ने मुझसे कहा कि वह शादी करेगा। इस पर मैं उसके झांसे में आ गई। लड़की ने यह भी आरोप लगाया था कि इसके बाद एक दिन आयुष उसे एक होटल में ले गया था। वहां पर उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव भी बनाया था। फिलहाल पुलिस की कार्रवाई के बाद या मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था जिस पर सबूत के अभाव के फल स्वरूप सुनील खेमका को आज शुक्रवार को बलात्कार के आरोप से बरी कर दिया गया। जिसकी वजह से मामला एक बार फिर चर्चा में है।
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