43 वर्षों से सीलिंग की जमीन पर काबिज पट्टा धारकों को बेदखल करने में लगे कथित भूमाफिया

एक ही न्यायालय में बार-बार नाम बदलकर अपील दाखिल करके न्यायालय को गुमराह कर रहे भू माफिया

43 वर्षों से सीलिंग की जमीन पर काबिज पट्टा धारकों को बेदखल करने में लगे कथित भूमाफिया

लखीमपुर खीरी- मामला तहसील निघासन के अंतर्गत ग्राम खैरटिया परगना खैरी गढ़ जिला खीरी का है यहां योगी सरकार के भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश के दावों की धज्जियां उड़ते हुए देखी जा सकती हैं उक्त गांव निवासी दयाशंकर पुत्र बंडल लाल बहादुर नरहड़ शुद्ध नाथ राम नवल लव कुश सहित कई अन्य लोगों ने पुलिस अधीक्षक खीरी को प्रार्थना पत्र देकर मामले की जांच कराए जाने की मांग की है.
 
पुलिस अधीक्षक खीरी को दिए गए शिकायती प्रार्थना पत्र में उक्त शिकायतकर्ता गणों ने पट्टे दारो की भूमि पर लेखपाल और पुलिस के बल पर जबरन कब्जा करने के प्रयास में लगे भूमाफिया  गणों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने की मांग करते हुए न्यायालय को गुमराह करने के गंभीर आरोप लगाए हैं.
 
तथा उक्त मामले की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की भी मांग की है शिकायती प्रार्थना पत्र में शिकायतकर्ता गानों का कहना है कि पत्तेदारों को सीलिंग की भूमि गाटा संख्या 1स/379.60 से दिनांक 2 जुलाई सन 1980 को उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश अनुसार तहसील के अधिकारी गणों द्वारा पट्टा बनाया गया था और सन 1980 में ही तीन एकड़ भूमि की पैमाइश दखल व कब्जा दिया गया था.
 
तभी से सभी पट्टे दारों ने उक्त पट्टे की जमीन पर अपने-अपने घर मकान बनाकर पेड़ पौधे बोरिंग आदि लगा कृषि कार्य करते हुए अपने परिवारों का भरण पोषण करते चले आ रहे हैं उक्त जमीन से बेदखल करने के उद्देश्य से सरदारों ने न्यायालय चकबंदी अधिकारी के समक्ष वाद संख्या 103 से 113 धारा 9 ए...2,मैं सरकार बनाम अशोक कुमार ग्राम खैरटिया परगना खैरी गढ़ तहसील निघासन खीरी में अपील चकबंदी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की थी जो आदेश दिनांक 11 जून 1985 को निरस्त कर दी गई थी.
 
उसके बाद उक्त सरदारों द्वारा चकबंदी अधिकारी के आदेश दिनांकित 11 जून 1985 के विरुद्ध न्यायालय बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी खीरी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो दिनांक 31 मार्च 1993 को निरस्त कर दी गई जिससे आहत उक्त सरदार नाम बदलकर बलवीर सिंह के भाई कुलवंत सिंह के नाम से पुनः अपील दाखिल कार्यालय को भ्रमित करने का प्रयास किया गया यह पहली घटना नहीं है.
 
अब तक एक ही न्यायालय में बार-बार नाम बदलकर अपील करना अदालत को भ्रमित कर पांचवीं बार न्यायालय बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी खीरी में अपील अमरीक सिंह आदि बनाम अशोक कुमार प्रस्तुत की गई जो एक संज्ञेय अपराध है पीड़ित पट्टे दारो ने पुलिस अधीक्षक खीरी को लिखित प्रार्थना पत्र देकर पट्टेदारो की भूमि पर लेखपाल पुलिस के बल लेकर जबरन कब्जा करने के प्रयास में लगे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने की मांग की है.
 
पट्टे दारो का कहना है कि अदालतों में भी कब्जा लेने का मुकदमा किए हैं जो पट्टेदारो मुकदमे में पैरवी करते हैं उसके बाद भी पट्टेदारो को उक्त लोगों द्वारा परेशान किया जाता है पत्तेदारों ने पुलिस अधीक्षक खीरी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की निष्पक्ष जांच किसी उच्च अधिकारी से कराकर तीन-तीन एकड़ के पट्टे दारो के साथ न्याय करने की मांग की है.
 
 

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