अररिया डीएम अनिल कुमार एवं पुलीस कप्तान अंजनी कुमार की अध्यक्षता में रामनवमी पर्व को लेकर बैठक आयोजित हुई।
सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले लोगों पर भी होगीं सख्त कार्रवाई

किशनगंज (बिहार)
अररिया जिला में रामनवमी 2025 शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर आज समाहरणालय स्थित परमान सभागार में जिला पदाधिकारी अररिया श्री अनिल कुमार एवं पुलिस अधीक्षक अररिया, श्री अंजनी कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर समाहर्ता अररिया श्री राज मोहन झा, अनुमंडल पदाधिकारी अररिया श्री अनिकेत कुमार एवं संबंधित पदाधिकारी गण सहित विभिन्न पूजा समिति के सदस्यगण, माननीय जनप्रतिनिधि गण उपस्थित थे।
बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि यहां सभी पर्व, त्योहार आपसी भाईचारे प्रेम एवं सद्भाव के साथ मनाया जाता रहा है। इसमें शांति समिति/पूजा समिति के सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने रामनवमी पर्व भी शांतिपूर्ण और सद्भाव पूर्ण वातावरण में मनाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि पूजा समिति के सदस्य एवं जिले के नागरिक शांति के लिए कटिबद्ध रहेंगे तो यह पर्व भी पूर्व की भांति शांतिपूर्ण वातावरण में मनाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक स्तर पर भी सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित की जा रही है।
उन्होंने कहा कि विधि व्यवस्था संधारण हेतु आवश्यक संख्या में दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्त की जा रही है। उन्होंने कहा कि अनुमंडल स्तर पर अनुमंडल पदाधिकारी, ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी, थानाध्यक्ष द्वारा भी शांति समिति की बैठक की जा रही है। उन्होंने कहा कि शांति व्यवस्था में खलल पैदा करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी।
उन्होंने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले लोगों पर भी सख्त कार्रवाई करने की बात कही। इस क्रम में कई सदस्यों द्वारा कई सुझाव भी दिये गये।बैठक में बताया गया कि दिनांक 06.04.2025 को रामनवमी पर्व मनाया जायेगा। जिले में 139 स्थलों पर दण्डाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस पदाधिकारी एवं बलों की प्रतिनियुक्त की जा रही है। इसी प्रकार 27 गश्ती दल की भी प्रतिनियुक्ति की जा रही है। अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि शरारती तत्वों के विरूद्ध निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करें।मंदिरों/पूजा पंडालों में अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था के साथ साथ सी०सी०टी०भी०/विडियोग्राफी की व्यवस्था, बड़े तथा भीड़-भाड़ वाले मंदिरों/पंडालों में महिला एवं पुरुष के लिए प्रवेश एवं निकास की अलग-अलग व्यवस्था, पूजा समितियों की ओर से स्वयंसेवकों की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
जुलूस के लिए अनुज्ञप्ति लिया जाना अनिवार्य है। सभी जुलूस मार्ग का थाना अध्यक्ष एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी संयुक्त रूप से भौतिक सत्यापन करने का निर्देश दिया गया। लाउडस्पीकर हेतु अनुज्ञप्ति अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा। अश्लील/भड़काउ कैसेट बजाने, डी० जे० पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। बैठक में संबंधित पदाधिकारी गण सहित विभिन्न पूजा समिति के सदस्यगण, माननीय जनप्रतिनिधि गण उपस्थित थे।
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