एमएलबी स्कूल में विधिक जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन
बालक संरक्षण अधिनियम और यातायात नियमों की थी गई जानकारी

स्वतंत्र प्रभात, जिला ब्यूरो। हेमेन्द्र क्षीरसागर। मध्यप्रदेश।
बालाघाट। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री दिनेश चन्द्र थपलियाल के मार्गदर्शन में आज दिनांक 11 जुलाई को महारानी लक्ष्मीबाई उ.मा. विद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
महिलाओ को समानता का दर्जा: प्रधान न्यायाधीश
इस शिविर में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आसिफ अब्दुल्लाह द्वारा व्यक्त किया गया कि भारत का संविधान महिलाओ को समानता का दर्जा प्रदान करता है, परन्तु हमारे देश में घटित होने वाले अपराधो का विश्लेषण करे तो स्पष्ट होता है कि महिलाओं से संबधित अपराधो में दिन प्रतिदिन बढोत्तरी हो रही है। ऐसे अपराधो को रोकने के लिए कठोर से कठोरतम कानून बनाए गए है। श्री अब्दुल्लाह द्वारा नालसा बच्चो के मैत्रीपूर्ण विधिक सेवा योजना एवं लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम के प्रावधानो के साथ-साथ यातायात नियमों के संबंध में जानकारी प्रदान की गई।
शिविर के दौरान जिला विधिक सहायता अधिकारी जीतेन्द्र मोहन धुर्वे द्वारा भारतीय दण्ड सहिता की धारा 354 (ए).(बी)(सी).(डी). एवं अन्य कानूनी प्रावधानो के संबंध में जानकारी प्रदान करते हुए आनलाइन जालसाजी एवं निःशुल्क विधिक सहायता योजना के संबंध में अवगत कराया गया। शिविर के दौरान विद्यालय की वाइस प्रिंसिपल श्रीमती व्ही. मंडलेकर विद्यालय के शिक्षकगण, वनस्टाप सेंटर से श्रीमति यानिता राहंगडाले, सुश्री कमर सुल्ताना पैरालीगल वालेटियर एवं लॉ इन्टर्न श्री शुभम शर्मा एवं सुश्री कल्पना बिसेन उपस्थित रहे।
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