हाई कोर्ट ने सब रजिस्ट्रार और दो बाबू किये बहाल 

- आज मथुरा में पुनः ड्यूटी जॉइन करेंगे 

हाई कोर्ट ने सब रजिस्ट्रार और दो बाबू किये बहाल 

मथुरा-  सदर के तहसील के रजिस्ट्री कार्यालय में बैनामा देरी से देने के आरोप में सस्पेंड किए गये सब रजिस्ट्रार और दो बाबुओं को हाई कोर्ट से बड़ी राहत के मिली है। हाई कोर्ट इलाहाबाद ने तीनों के निलंबन आदेश को स्थगित करते हुए पुनः जॉइन करने का आदेश दिया है।
 
तीन दिसम्बर को मथुरा उप निबंधक कार्यालय में एक बैनामा हुआ था। रमेशचंद्र लोकवानी के गवाह साधुराम तोरानी ने स्टांप एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल से की शिकायत में कहा था कि 3 दिसंबर की सुबह 11 बजे मथुरा सदर में उप निबंधक कार्यालय में मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण से आवंटित 75 लाख रुपये के फ्लैट की रजिस्ट्री कराई थी।
 
फ्लैट की रजिस्ट्री के एवज में लगभग 5.70 लाख रुपये का स्टांप व निबंधन शुल्क जमा किया। रजिस्ट्री के बाद भी तीन दिसंबर की शाम तक मूल डीड वापस नहीं दी गई, जबकि रजिस्ट्री •के तत्काल बाद मूल डीड देने का नियम है। शिकायत का संज्ञान लेकर मंत्री रविंद्र जायसवाल ने उप निबंधक कार्यालय
 
मथुरा सदर में कार्यरत सब रजिस्ट्रार सदर प्रथम अजय कुमार त्रिपाठी को तत्काल प्रभाव से कार्यालय उप निबन्धक, मड़िहान जनपद मिर्जापुर से सम्बद्ध करते हुए कनिष्ठ सहायक (निबंधन) सदर प्रथम प्रदीप उपाध्याय को जनपद महोबा एवं कनिष्ठ सहायक (निबन्धन) सदर प्रथम सतीश कुमार चौधरी को जनपद ललितपुर से सम्बद्ध कर दिया गया।
 
प्रकरण की जांच के लिए निरंजन कुमार, उप महानिरीक्षक (निबंधन) अयोध्या मंडल तथा अविनाश पाण्डेय नव प्रोन्नत उप महानिरीक्षक (निबंधन) को जांच अधिकारी नियुक्त करने के भी निर्देश दिए। जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर जांच के बाद महानिरीक्षक स्टाम्प व निबंधन डा. रुपेश कुमार ने तीनों को निलंबित कर दिया गया और कैलाश नाथ को मथुरा उप निबंधन कार्यालय सदर प्रथम का उप निबंधक नियुक्ति दे दी गई।
 
इसके बाद तीनों निलंबित कर्मचारियों ने उच्च न्यायालय की शरण ली। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कोर्ट संख्या 6 के न्याय मूर्ति नीरज तिवारी ने मामले में सुनवाई की। सुनवाई के दौरान तीनों ने अपने पक्ष रखें, तीनों पक्षकारों को सुनने के बाद कोर्ट ने ड्यूटी ज्वाइन करने का आदेश कर दिया

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