सोशल मीडिया पर भी लागू होगी आचार संहिता, चुनाव प्रचार की पोस्ट डालने से पहले प्रत्याशियों को लेनी होगी अनुमति
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स्वतंत्र प्रभात
मिल्कीपुर, अयोध्या।निकाय चुनाव में सोशल मीडिया पर प्रचार सामग्री पोस्ट करने से पहले अब सुपर जोनल मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी मिल्कीपुर से अनुमति लेनी होगी। चुनाव आयोग ने इस संबंध में कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने माना है कि सोशल मीडिया और वेबसाइट भी रेडियो-केबल टीवी की तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है।
जिस पर किए जाने वाले चुनाव प्रचार को कानूनी रूप दिया जाना चाहिए। इसके अलावा राजनैतिक दलों के उम्मीदवारों से भी कहा गया है कि बगैर अनुमति के सोशल मीडिया का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए न करें।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में जारी दिशा निर्देशों में साफ तौर पर कहा गया है कि सोशल मीडिया मसलन लाउडस्पीकर, साउंड बॉक्स का प्रयोग, टीवी चैनल, केबल नेटवर्क/वीडियो वाहन अथवा रेडियो ,फेसबुक, यू-ट्यूब टेलीग्राम और एप्स पर कोई भी विज्ञापन या एप्लीकेशन देने से पहले इसका प्रमाणीकरण कराकर अनुमति ली जाए।
यह अनुमति सुपर जोनल मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी मिल्कीपुर अमित जायसवाल देगे। यह जानकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी अमित सिंह ने दी। सोशल मीडिया पर दिए जाने वाले विज्ञापन का खर्च प्रत्याशी के खर्च में शामिल होगा। जो उम्मीदवार या राजनैतिक दल का सोशल मीडिया एकाउंट या वेबसाइट संचालित करने का काम करते हैं। चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर न केवल आचार संहिता लागू रहेगी, बल्कि वेबसाइट और सोशल मीडिया एकाउंट पर पोस्ट की जाने वाली सामग्री इसके अधीन रहेगी। सुपर जोनल मजिस्ट्रेट ने बताया कि तहसील मुख्यालय पर चुनाव कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसका नंबर 0 52 70 22 5697 है, कहीं पर किसी प्रकार के चुनाव से संबंधित बात हो तो इस नंबर पर तत्काल अपनी सूचना/शिकायत दर्ज कराई जा सकती है यदि नंबर किन्ही कारणों बस नहीं लगता है तो उपजिलाधिकारी एवं क्षेत्राधिकारी के सीयूजी नंबर पर संपर्क किया जा सकता है।
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