नाबालिग को दबोचा था 'मनचला' अब अदालत ने सुनाई ऐसी सजा जिससे उतर जाएगा 'भूत

नाबालिग से छेड़छाड़ के मनचले को 04 साल का कठोर कारावास व 10 हजार जुर्माना 

नाबालिग को दबोचा था 'मनचला' अब अदालत ने सुनाई ऐसी सजा जिससे उतर जाएगा 'भूत

लखीमपुर-खीरी। लाख जागरुकता फैलाने के बावजूद हमारे देश में हर दिन बालिकाओं व महिलाओं को परेशान किए जाने के मामले सामने आते रहते हैं। घर से स्कूल, कॉलेज और जॉब के लिए निकली लड़कियां, रिश्तेदारी व गांव रास्ते में 'मनचले' व आवारा युवकों के द्वारा परेशान किए जाने की शिकायत भी करती है और सोशल मीडिया पर अपना दर्द भी साझा करती है।
 
मामले में देर से ही सही लेकिन एक उम्मीद जगाने वाला फैसला किया गया लखीमपुर खीरी की विशेष अदालत ने एक नाबालिग को बुरी नियत से दबोचने मामले में मनचले युवक को चार साल के सश्रम कारावास सजा व दस हजार जुर्माना ठोका है।
 
गौरतलब हो कि किशोरी को बुरी नीयत से दबोचने वाले मनचले युवक को साढ़े दस साल बाद उसके गुनाहों की सजा मिली है। एडीजे राहुल सिंह ने दोषी को चार साल कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
               
अभियोजन पक्ष रखते हुए एडीजीसी बृजेश पांडेय ने बताया कि भीरा थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले दंपती के यहां 23 अप्रैल 2013 को बच्चे का मुंडन कार्यक्रम था। इसमें शामिल होने के लिए वादी मुकदमा की साली आई थी शाम को छ: बजे गोपाल सिंह ने उसे बुरी नीयत से दबोच लिया था।
 
अदालत ने अपने फैसले में गोपाल सिंह को नाबालिग से छेड़खानी के मामले में चार साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि वसूल की गई जुर्माने की रकम में से पांच हजार रुपये की धनराशि बतौर मुआवजा पीड़िता को अदा की जाएगी।

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