नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में दोषी को आजीवन कारावास
•पोक्सो कोर्ट कृष्ण कुमार चौधरी ने सुनाया फैसला
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स्वतंत्र प्रभात न्यूज/सहरसा कोर्ट
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह स्पेशल जज पोक्सो कृष्ण कुमार चौधरी ने बिहरा थाना कांड संख्या 221/2014 की सुनवाई करते हुए अभियुक्त पारस कुमार झा को दोषी पाकर भारतीय दंड विधान की धारा 366ए में 10 साल का कारावास एवं 10000 रुपया जुर्माना, जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर 3 महीने की अतिरिक्त सजा सुनाई है। धारा 376 में 20 साल का कारावास एवं 25000 रुपया जुर्माना, जुर्माने की राशि नहीं देने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा तथा पोक्सो 4 में 20 वर्ष का सजा एवं 25000 रुपया जुर्माना, जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर 3 माह की अतिरिक्त सजा का फैसला सुनाया गया है।
स्पेशल लोक अभियोजक इन्द्र भूषण सिंह ने बताया कि घटना 21 दिसंबर 2014 की है। नाबालिग के पिता के बयान पर मामला दर्ज किया गया था। श्री सिंह ने बताया कि अभियोजन की तरफ से पीड़िता, डॉक्टर, अनुसंधानकर्ता, शिक्षक सहित कुल 9 साक्षी का बयान न्यायालय में करवाया गया सभी ने घटना का पूर्ण समर्थन किया। प्रतिरक्षक के अधिवक्ता कृष्ण मोहन मिश्रा ने बहस के दौरान न्यायालय से गुहार लगाते हुए कहा कि अभियुक्त की पत्नी और डेढ़ साल का बच्चा है।
इसके ऊपर परिवार का भरण पोषण का दायित्व है इसलिए कम से कम सजा दी जाए। अभियोजन की ओर से अधिवक्ता राजीव रंजन पांडे ने बहस करते हुए कहा कि पीड़िता का अपहरण कर यौन शोषण किया है। यह बहुत ही समाज का घृणित कार्य किया है। इसलिए अधिक से अधिक सजा देने की कृपा की जाए। न्यायालय ने कंपनसेशन के रूप में पीड़िता को 300000 रुपया जिला विधिक सेवा प्राधिकार को देने का आदेश दिया है।
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