न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने चार अभियुक्त को किया गिरफ्तार

न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने चार अभियुक्त को किया गिरफ्तार

उतरौला(बलरामपुर) न्यायालय के आदेश से उतरौला पुलिस ने चार आरोपियों के विरुद्ध लड़की को छेड़ने व घर में घुसकर तोड़फोड़ कर मारने पीटने व गाली गुप्ता देते हुए जान से मारने की धमकी का मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच सब इंस्पेक्टर स्वतंत्र कुमार को सौंपी गई है। जनपद गोण्डा के थाना कटरा बाजार के ग्राम बैरमपुर निवासी सलीम की पुत्री ने मुंसिफ मजिस्ट्रेट उतरौला न्यायालय पर प्रार्थना पत्र देकर बताया कि वह असहाय होने से मोहर्रम अली व उसकी पत्नी सलीमनिन्नशा निवासी ग्राम दौलतपुर ग्रिन्ट थाना खोड़ारे बाजार बहला फुसलाकर नौकरी लगवाने का झांसा देकर उतरौला ले आए और उसे मनकापुर रोड उतरौला बाजार के एक कमरे में किराए पर दिला दिया।
 
उसके साथ अकरम खान पुत्र कल्लन खा निवासी ग्राम गजपुर ग्रिन्ट थाना रेहरा बाजार के साथ अफजल राजा पुत्र वसी अहमद निवासी उतरौला बाजार आने‌ लगे। इस पर अकरम खान उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ छेड़खानी करते रहे। पीडिता के विरोध करने पर 11 म ई को शाम सात बजे उसके घर आकर अकरम खान उसके साथ छेड़खानी करने लगे और शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया। पीड़िता के मना करने पर तीनों लोग उसके घर के अन्दर आ गए
 
और सभी लोग घर के अन्दर रखा सारा सामान तोड़ डाला और‌ पीड़िता को गाली गुप्ता देते हुए मारा पीटा और जान से मारने की धमकी दी। न्यायालय ने मामले की गम्भीरता को देखते हुए कोतवाली उतरौला पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मोहर्रम अली, सलीमुन्निशा, अकरम खान व अफजल राजा के खिलाफ धारा 354/452/323/506/ 427 भादंसं के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
 
 न्यायालय के आदेश से उतरौला पुलिस ने चार आरोपियों के विरुद्ध लड़की को छेड़ने व घर में घुसकर तोड़फोड़ कर मारने पीटने व गाली गुप्ता देते हुए जान से मारने की धमकी का मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच सब इंस्पेक्टर स्वतंत्र कुमार को सौंपी गई है। जनपद गोण्डा के थाना कटरा बाजार के ग्राम बैरमपुर निवासी सलीम की पुत्री ने मुंसिफ मजिस्ट्रेट उतरौला न्यायालय पर प्रार्थना पत्र देकर बताया कि वह असहाय होने से मोहर्रम अली व उसकी पत्नी सलीमनिन्नशा निवासी ग्राम दौलतपुर ग्रिन्ट थाना खोड़ारे बाजार बहला फुसलाकर नौकरी लगवाने का झांसा देकर उतरौला ले आए और उसे मनकापुर रोड उतरौला बाजार के एक कमरे में किराए पर दिला दिया।
 
उसके साथ अकरम खान पुत्र कल्लन खा निवासी ग्राम गजपुर ग्रिन्ट थाना रेहरा बाजार के साथ अफजल राजा पुत्र वसी अहमद निवासी उतरौला बाजार आने‌ लगे। इस पर अकरम खान उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ छेड़खानी करते रहे। पीडिता के विरोध करने पर 11 म ई को शाम सात बजे उसके घर आकर अकरम खान उसके साथ छेड़खानी करने लगे और शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया। पीड़िता के मना करने पर तीनों लोग उसके घर के अन्दर आ गए
 
और सभी लोग घर के अन्दर रखा सारा सामान तोड़ डाला और‌ पीड़िता को गाली गुप्ता देते हुए मारा पीटा और जान से मारने की धमकी दी। न्यायालय ने मामले की गम्भीरता को देखते हुए कोतवाली उतरौला पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मोहर्रम अली, सलीमुन्निशा, अकरम खान व अफजल राजा के खिलाफ धारा 354/452/323/506/ 427 भादंसं के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

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