जंक्शन पर एक महिला द्वारा रेलकर्मी को चप्पल से पीटने का वीडियो वायरल
मामले की जांच शुरू
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स्वतंत्र प्रभात ।
प्रयागराज।
जंक्शन की लोको लॉबी में एक महिला द्वारा रेलकर्मी को चप्पल से पीटने का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो शुक्रवार 26 मई की दोपहर का बताया जा रहा है। वीडियो में महिला द्वारा रेलकर्मी पर दो-दो पत्नी रखने और खर्च देने की बात कही जा रही है।
बताया यह भी जा रहा है कि रेलकर्मी को पीटने वाली महिला उसकी पत्नी है। दोनों ही पिछले कई वर्ष से अलग-अलग रह रहे हैं।प्रयागराज जंक्शन की लोको लॉबी में मुख्य कार्यालय अधीक्षक के पद पर तैनात रेलकर्मी से हुई मारपीट का वीडियो रेलवे अफसरों को भी मिला।
ऑन ड्यूटी रेलकर्मी को पीटने एवं सरकारी काम में बाधा डालने के मामले को रेलवे अफसरों ने भी गंभीरता से लिया है। घटना के बाद जंक्शन के क्रू नियंत्रक की ओर से जीआरपी और आरपीएफ को कार्रवाई के लिए लिखा गया है। उधर इस मामले की जीआरपी ने जांच शुरू कर दी है।
जांच में मालूम पड़ा है कि दोनों के बीच कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। साथ ही रेलकर्मी द्वारा कोर्ट के निर्देश पर महिला को भरण-पोषण के लिए पैसे भी दिए जा रहे हैं। इसके अलावा मारपीट आदि के दूसरे मुकदमे पहले से चल रहे हैं। उधर उक्त घटना को लेकर महिला के पुत्र ने जीआरपी में शिकायत भी की है। उसने रेलकर्मी को खुद का पिता बताया है।
इस मामले में जीआरपी थाना प्रभारी अनिल शर्मा ने बताया कि अभी मामले की जांच चल रही है । सोमवार को दोनों पक्षों को थाने बुलाया गया है।
महिला और रेलकर्मी का अगर पारिवारिक विवाद है तो वह बाहर निपटाना चाहिए। महिला द्वारा सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का कार्य किया गया है। ड्यूटी पर तैनात रेलकर्मी पर हमला करना, सरकारी कार्य में बाधा डालना गंभीर विषय है। इस संबंध में आरपीएफ और जीआरपी को कार्रवाई के लिए कहा गया है।
क्या कोई अनजान महिला किसी सरकारी अधिकारी के दफ्तर में खुलेआम जाकर के पीट सकती है ।यह प्रश्न अपने आप साबित करता है की या तो इतनी हिम्मत पत्नी कर सकती है या उसकी प्रेमिका ।लेकिन अधिकारी लोग अपने कर्मी का पक्ष लेते हुए इससे अनजान बने हैं ।इस संबंध में मंडल के पीआरओ अमित सिंह के बात करने की कोशिश की गई लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया।
लेकिन उत्तर मध्य रेलवे में कार्यरत पीआरओ अमित मालवीय ने कहा कि जब तक कोई सरकारी कर्मचारी किसी आरोप में जेल नहीं जाता तब तक उसे न तो निलंबित किया जा सकता है न ही कार्रवाई ।वह उसकी पत्नी थी या प्रेमिका इसको जानने का अधिकार हम लोगों को नहीं है। यह मामला न्यायालय से निपटावे।
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