सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘न्याय और चिकित्सा बंद नहीं हो सकता।
डॉक्टरों से काम पर लौटने का आग्रह किया।
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कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर की हत्या को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।
ब्यूरो स्वतंत्र प्रभात।
कोर्ट ने हत्याकांड में पुलिस की लापरवाही पर सख्त नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि जूनियर डॉक्टर की हत्या मामले काे अप्राकृतिक मौत के तौर पर दर्ज करने में पुलिस ने काफी देर की। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर कई सवाल पूछे। वहीं कोर्ट ने घटना के विरोध में प्रदर्शन और हड़ताल कर रहे डॉक्टरों से काम पर लौटने को कहा।
शांति पूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगो पर कारवाई न करे।
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया कि वह बलात्कार और हत्या के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करे। सुप्रीम कोर्ट ने हड़ताल पर गए डॉक्टरों से काम पर लौटने का आग्रह किया और आश्वासन दिया कि उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जाएगी।
बंगाल पुलिस की कारवाई पर सवाल उठाया।
सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में जांच में कमियों को लेकर पश्चिम बंगाल पुलिस से सवाल किए।पीठ ने इस भयावह घटना पर स्वत: संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करने में देरी और अप्राकृतिक मौत के लिए प्रविष्टियों के समय में विसंगतियों पर प्रकाश डाला। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने इस तथ्य पर भी निराशा व्यक्त की कि शव सुबह ही बरामद होने के बावजूद घटनास्थल को देर रात ही सील किया गया था।पीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर स्थिति रिपोर्ट का अवलोकन किया - जिसने कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत जांच का जिम्मा संभाला था - पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड भी।
एफआईआर दर्ज करने में देरी पर उठाया सवाल।
मुख्य न्यायाधीश ने केस डायरी पढ़ी और कहा कि यह बिल्कुल साफ़ है और इससे पता चलता है कि यूडी मामला उसके पुलिस स्टेशन लौटने के बाद दर्ज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार-हत्या की घटना के बारे में पहली प्रविष्टि दर्ज करने वाले कोलकाता पुलिस अधिकारी को अगली सुनवाई पर समय बताने के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया।
पीठ ने कहा कि यह बेहद हैरानी भरा है कि मृतका का पोस्टमार्टम नौ अगस्त को शाम 6:10 बजे से 7:10 बजे के बीच हुआ। इसके बाद रात 11:30 बजे अप्राकृतिक मौत का पंजीकरण किया गया। जबकि नियमत: पोस्टमार्टम अप्राकृतिक मौत के पंजीकरण से पहले होता है।पीठ ने पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है? यह बेहद परेशान करने वाला तथ्य है। कोर्ट ने दुष्कर्म और हत्या का मामला दर्ज करने वाले कोलकाता पुलिस अधिकारी को अगली सुनवाई में उपस्थित होने निर्देश देते हुए मामला दर्ज करने के समय की जानकारी देने को कहा।
सीबीआई की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि जूनियर डॉक्टर का अंतिम संस्कार होने के बाद रात 11:45 बजे एफआईआर दर्ज की गई। राज्य पुलिस ने मृतका के परिजनों को आत्महत्या की जानकारी दी, लेकिन उन्होंने इसे हत्या कहा था। उन्होंने यह भी कहा कि पीड़िता की एक मित्र को घटना को छिपाने का संदेह हुआ तो उसने वीडियोग्राफी कराने की मांग की। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से काम पर वापस लौटने को कहा।
कोर्ट ने उन्हें काम पर वापस लौटने पर कोई कार्रवाई न होने का आश्वासन भी दिया। एम्स नागपुर के डॉक्टरों के वकील ने शीर्ष अदालत को बताया कि कोलकाता मामले का विरोध करने पर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। इस पर कोर्ट ने कहा कि जब एक बार डॉक्टर ड्यूटी पर वापस आ जाएंगे तो हम अधिकारियों से उन पर कार्रवाई करने के लिए कहेंगे। लेकिन डॉक्टर काम नहीं करेंगे तो सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था बिगड़ जाएगी। हम सभी मरीजों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। कोर्ट ने आश्वासन दिया कि नेशनल टास्कफोर्स सभी डॉक्टरों की बात सुनेगा।
सरकारी अस्पताल के सम्मेलन कक्ष में चिकित्सक से दुष्कर्म और हत्या की घटना के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में नौ अगस्त को महिला चिकित्सक का शव मिला था। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिफ्तार किया है। सीबीआई ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को स्टेटस रिपोर्ट सौंपी है। अपनी स्टेटस रिपोर्ट में सीबीआई ने कहा है कि अपराध स्थल के साथ छेड़छाड़ की गई और पीड़ित परिवार को उनकी बेटी की मौत के बारे में आत्महत्या बताकर गुमराह किया गया था।इसके अलावा एजेंसी ने कहा कि अब तक की जांच में एक व्यक्ति, आरोपी संजय रॉय की संलिप्तता की ओर इशारा किया गया है, जिसे इस मामले में गिरफ्तार किया गया
मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी।
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